Hardoi : हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

इस शिकायत के आधार पर हरियावां थाने में मुकदमा संख्या 220/21, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पे

Aug 1, 2025 - 00:00
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Hardoi : हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

हरदोई : “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हरियावां थाना पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी कार्रवाई के चलते हत्या के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह कार्रवाई पीड़िता के भाई की शिकायत पर की गई, जिसमें बताया गया कि रामसागर उर्फ कल्लू, पुत्र रामभरोसे, निवासी ग्राम जलालपुर, थाना हरियावां, जिला हरदोई ने उनकी बहन की हत्या कर दी थी।

इस शिकायत के आधार पर हरियावां थाने में मुकदमा संख्या 220/21, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में मजबूत और प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप जिला न्यायालय (ADJ-03), हरदोई ने अभियुक्त रामसागर उर्फ कल्लू को सश्रम आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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