Hardoi: हरदोई पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कीं।
हरदोई जिले के विभिन्न थानों ने नए आपराधिक कानून जागरूकता अभियान 2.0 चलाया। इसमें लोगों को तीन नए कानूनों की जानकारी दी गई। ये कानून हैं भारतीय न्याय संहिता
हरदोई जिले के विभिन्न थानों ने नए आपराधिक कानून जागरूकता अभियान 2.0 चलाया। इसमें लोगों को तीन नए कानूनों की जानकारी दी गई। ये कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानों ने कार्यशालाएं आयोजित कीं। इनमें आम लोगों को कानूनों की बारीकियां समझाई गईं। पुलिसकर्मियों ने कानूनों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला।
खास तौर पर शून्य एफआईआर की बात की गई। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपराध की शिकायत दर्ज करा सकता है, थाने की सीमा की चिंता नहीं करनी पड़ती। ई-एफआईआर की सुविधा भी बताई गई, जिससे घर बैठे शिकायत की जा सकती है। समय पर न्याय मिलने की व्यवस्था पर जोर दिया गया।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के नए प्रावधानों की जानकारी दी गई। कई नए अपराधों को कानून में शामिल किया गया है और उनकी परिभाषा स्पष्ट की गई है। फोरेंसिक विज्ञान और नई तकनीक के इस्तेमाल से जांच मजबूत होगी, यह भी समझाया गया।
कार्यशालाओं में बताया गया कि नए कानूनों से न्याय व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। मामलों का निपटारा तेज होगा और पीड़ित को केंद्र में रखा जाएगा। पीड़ितों के हक मजबूत हुए हैं।
पुलिस ने लोगों से कहा कि वे इन कानूनों की जानकारी अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाएं। इससे समाज जागरूक बनेगा और कानून का पालन बढ़ेगा। कार्यशालाओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने इसे उपयोगी बताया।
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