Hardoi : हरदोई में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को सात वर्ष की सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हरदोई पुलिस की गुणवत्ता जांच और अभियोजन की मजबूत पैरवी से थाना लोनार में दर्ज मुकदमा संख्या 109/15 धारा 376 भारतीय दंड सं
हरदोई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हरदोई पुलिस की गुणवत्ता जांच और अभियोजन की मजबूत पैरवी से थाना लोनार में दर्ज मुकदमा संख्या 109/15 धारा 376 भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के आरोपी विनोद पुत्र बहादुर को विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट ने सात वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला एक नाबालिग लड़की के साथ गलत कार्य से जुड़ा है। पुलिस ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए मजबूत सबूत पेश किए। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में प्रभावी तर्क दिए।
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