Hardoi News: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण...

Jun 18, 2025 - 17:27
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Hardoi News: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। 

हरदोई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई, के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला जी सचिव/अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप जी के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति शाहाबाद सचिव/तहसीलदार अजय कुमार के निर्देशानुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम मगियावां के पंचायत भवन में नामित अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी व पी०एल०वी० राघवेंद्र विक्रम सिंह द्वारा कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न विषय पर जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि भारत में वर्ष 2013 में काम करने की जगह पर महिलाओं के साथ होने वाले जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाना है। 

यह यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है posh prevention  of seÛual harassment at workplace ) के नाम से जाना जाता है इस एक्ट के तहत महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की जा सकती है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न व अन्य समस्या होने पर वुमेन हेल्प लाइन 1090 का उपयोग करने की जानकारी दी गई। यह अधिनियम निजी और सरकारी दोनों तरह के संगठनों पर लागू होता है. सभी संगठनों को अपने कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने और उनका समाधान करने के लिए कंपनी में एक कमेटी बनाई जाती है  इस कमेटी के मेंबर्स में काम से कम 50 महिलाएं होती हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला अगर अपनी शिकायत करती तो उसकी समस्त जानकारी गोपनीय रखी जाती है।

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आंतरिक कमेटी को 10 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट कंपनी को देनी होती है या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दोषी पाए जाने पर दोषी को भारतीय पीनल कोड के आधार पर सजा दी जाती है। अगर पीड़ित महिला अपनी शिकायत करने में असमर्थ है, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी शिकायत कर सकता है शिविर में उपस्थित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी प्रदान की. शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित ग्राम प्रधान हरनाम सिंह व पंचायत सहायक अंशिता व समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे।

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