Ajab Gajab News: तेंदुए ने गांव में जमकर मचाया आतंक, ग्रामीणों ने आग लगाकर उतारा मौत के घाट, अब कोर्ट ने सुनाई सजा।
उत्तराखंड में एक तेंदुए को जिंदा जलाए जाने के मामले में कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। इस फैसले के तहत कोर्ट ने तत्कालीन ग्राम प्रधान समेत...
उत्तराखंड की कोर्ट ने तेंदुए को जिंदा जलाए जाने के मामले में ग्रामीणों को सजा सुनाने का काम किया है। कोर्ट के फैसले से दोषी ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।
- ग्रामीणों ने तेंदुए को किया था आग के हवाले
उत्तराखंड में एक तेंदुए को जिंदा जलाए जाने के मामले में कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। इस फैसले के तहत कोर्ट ने तत्कालीन ग्राम प्रधान समेत पांच लोगों को दोषी माना और उन पर जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई। बताते चलें कि मामला आज से 3 साल पहले सन 2022 का है। यहां पूरी जिले के कई गांव में एक तेंदुए ने जमकर आतंक मचाया था। 15 मार्च 2022 को तेंदुए ने सुषमा नाम की एक महिला के ऊपर हमला किया था। इसके बाद वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई तो टीम ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया लेकिन ग्रामीणों ने गुस्से में आकर उसे आग के हवाले कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी।
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- दोषियों को मिली एक-एक साल की सजा
तेंदुए को लेकर बताया गया कि वर्तमान की ग्राम प्रधान की सूचना पर सन 2022 में वन विभाग की टीम को गांव में बुलाया गया था यहां वन विभाग की टीम ने दो पिंजरे लगाए थे जिसमें से एक पिंजरे में तेंदुआ पकड़ में आ गया था। वन विभाग की टीम को तेंदुआ पकड़े जाने की जानकारी दी गई जब तक टीम मौके पर पहुंची तब तक वहां भारी संख्या में मौजूद लोगों ने जिंदा जला दिया था जिसमें 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान अनिल कुमार नेगी, चोपड़ा गांव के देवेंद्र सिंह, सरडा गांव की सरिता देवी, भुवनेश्वरी देवी व कैलाशी देवी को दोषी ठहराया है और एक-एक साल की सजा सुनाई तो वही 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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