हरदोई के शाहाबाद में मारपीट और गाली-गलौज के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

Hardoi News: हरदोई जिले के शाहाबाद थाना क्षेत्र में 30 जून 2025 को एक हिंसक घटना सामने आई, जिसमें संत कुमार सिंह ने अपने पड़ोसी...

Jul 19, 2025 - 15:21
Jul 19, 2025 - 15:21
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हरदोई के शाहाबाद में मारपीट और गाली-गलौज के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
हरदोई के शाहाबाद में मारपीट और गाली-गलौज के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

Hardoi News: हरदोई जिले के शाहाबाद थाना क्षेत्र में 30 जून 2025 को एक हिंसक घटना सामने आई, जिसमें संत कुमार सिंह ने अपने पड़ोसी सुभाष चंद्र पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया। इस घटना के बाद शाहाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया, और जांच के दौरान कुछ धाराओं में बदलाव भी किए गए।

30 जून 2025 को संत कुमार सिंह, जो हरदोई जिले के शाहाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला खत्ता जमाल खां में रहते हैं, ने शाहाबाद थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज की। उनकी शिकायत के अनुसार, उनके पड़ोसी सुभाष चंद्र, जो मोहल्ला पटकाना में रहते हैं, ने उनके साथ गाली-गलौज की और उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। यह घटना संभवतः दोनों पक्षों के बीच किसी पुराने विवाद या तनाव का परिणाम थी, हालांकि इसकी सटीक वजह अभी जांच के दायरे में है।

संत कुमार सिंह की शिकायत के आधार पर शाहाबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 351(3) (आपराधिक बल प्रयोग), और धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा संख्या 450/25 दर्ज किया। ये धाराएं गंभीर आपराधिक कृत्यों से संबंधित हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है।

पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की, जिसमें साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए, जिसके आधार पर प्रारंभिक धाराओं में बदलाव किया गया। धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) को हटा दिया गया, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। इसके स्थान पर धारा 109(1) (आपराधिक प्रयास), धारा 352 (जानबूझकर अपमान और शांति भंग करने की कोशिश), और धारा 117(2) (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) को जोड़ा गया। ये बदलाव घटना की प्रकृति और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किए गए।

धारा 352 बीएनएस के तहत, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी का अपमान करता है और उसे हिंसा या आपराधिक कृत्य के लिए उकसाने की कोशिश करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाता है। इसमें दो साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है। यह धारा सामाजिक शांति और सम्मान बनाए रखने के लिए बनाई गई है।

शाहाबाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई की। उप-निरीक्षक राकेश कुमार और कांस्टेबल आकाश की टीम ने जांच के दौरान सुभाष चंद्र को हिरासत में लिया। सुभाष चंद्र, जो मोहल्ला पटकाना, शाहाबाद के निवासी हैं, को 30 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई को सोशल मीडिया पर भी साझा किया, जिसमें बताया गया कि यह गिरफ्तारी मुकदमा संख्या 450/25 के तहत की गई है।

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