मध्यप्रदेश न्यूज़: बैतूल पुलिस ने अंतराज्जीय अवैध हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार। 

Jul 20, 2024 - 20:28
50 Views
मध्यप्रदेश न्यूज़: बैतूल पुलिस ने अंतराज्जीय अवैध हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार। 
  • बैतूल पुलिस ने अंतराज्जीय अवैध हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमे एक कुख्यात बदमाश एवं तीन अन्य आरोपियों को तीन पिस्टल एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया 

मध्यप्रदेश के बैतूल में पुलिस की बड़ी सफलता कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने अवैध हथियार बेचने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी पर खुलासा करते हुए बताया की कुख्यात जिला बदर बदमाश दीपेंद्र हारोडे अपने साथियों  रैन बसेरा चौक पर अवैध पिस्टल बेचने के लिए बैठे थे जिन्हे घेरा बंदी कर पकड़ा गया।

जिसमे राहुल पिता दीपक रैकवार उम्र 24 साल नि० मराठी महोल्ला बैतूल,2-दीपेन्द्र उर्फ सरकार पिता संतोष हरोडे उम्र 22 साल नि० डिपो गेट के पास हमलापुर, 3-आशीष पिता गुडडु यादव उम्र 19 साल नि० नि० डिपो गेट के पास हमलापुर एवं 4-भावेश पिता पंजाबराव धोटे उम्र 20 साल नि० डिपो गेट के पास हमलापुर का बताया। 

जिनके पास रखे बैग कि तलाशी लेंने पर उनके पास के बैग से देशी कटटे पिस्टल मिले जिनसे देशी कटटे-पिस्टल रखने के संबधं लायसेंस पुछा जिन्होने लायसेंस होना नही बताया, आरोपी दीपेन्द्र हरोडे के कब्जे से एक देशी कटटे के साथ एक जिंदा कारतूस मिला आरोपी राहुल रैकवार के कब्जें से एक देशी पिस्टल मिली, आरोपी आशीष यादव के कब्जें से एक देशी कटटा मिला, आरोपी भावेश धोटे के कब्जें से एक देशी कटटा तथा एक पल्सर मोटरसायकल मिली, चारो आरोपीगणों से कुल 03 देशी कटटा 01 पिस्टल 01 जिंदा कारतूस, एक पल्सर मोटर सायकल कुल किमती 1,90,500 रूपये  जप्त किया गया। 

आरोपी दीपेन्द्र उर्फ सरकार पिता संतोष हरोडे द्वारा जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय बैतूल के जिला बदर आदेश का उल्लघंन करने पर धारा 14 म०प्र०राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कि गई। चारो आरोपीगणो से देशी कटटे- पिस्टल के संबंध में पुछताछ करने पर बताया गया कि आज से करीब 10-15 दिन पहले अज्जु रावण निवासी कपंनी गार्डन बैतूल ने उन्हे कटटे बेचने के लिये दिये थे जो आरोपीगणो द्वारा संयुक्त रूप से संगठित होकर गिरोह बनाकर अवैध हथियारो की तस्करी कर संगठित अपराध घटित किया है। 

इसे भी पढ़ें:- जीवन परिचय : शौर्य, ममत्व एवं धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति श्रीमन्त राजमाता विजयाराजे सिंधिया।

जो प्रकरण में धारा 111 बीएनएस 2023 का ईजाफा किया गया है आरोपीगणो के विरूध्द थाना गंज में अपराध के 271/24 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट, 111 बीएनएस 2023, धारा 14 म०प्र०राज्य सुरक्षा अधिनियम पंजीबध्द कर उक्त आरोपीयो को विधिवत गिर० कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

शशांक सोनकपुरिया
बैतूल मध्यप्रदेश

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow