Hardoi: जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दिया प्रशिक्षण, घटना के 21 दिन तक नहीं देना होगा कोई भी शुल्क
INA News Hardoi.
जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन तक आवेदक को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। 21 दिन के बाद विलंब शुल्क सहित प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। जन्म अथवा मृत्यु के 31 दिन बीतने के बाद से एक वर्ष तक आवेदन स्थानीय रजिस्ट्रार के पोर्टल से ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पोर्टल पर आवेदन अग्रसारित होने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी होंगे। एक वर्ष के पश्चात उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट के बिना जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी किए जाएंगे। यह जानकारी सहायक निदेशक कुमार सत्यम ने दी। इससे पूर्व जनगणना कार्य निदेशक कुमार सत्यम, सहायक निदेशक पुष्पा यादव व सांख्यिकीय अन्वेषक हिमानी ने जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया। इस बीच प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास प्रेम प्रकाश त्रिपाठी ने दीप जलाकर किया।
यह भी पढ़ें - Hardoi: शरद ऋतु में बोया गए गन्ने की वृद्धि 20 से 30 प्रतिशत अधिक - गन्ना अधिकारी निधि गुप्ता
सहायक निदेशक ने बताया कि संशोधित पोर्टल पर जन्म लेने वाले बच्चे के परिवारजनों व मृतक की पूरी जानकारी भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व मृतक की शिक्षा व व्यवसाय आदि की जानकारी भी भरी जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने निर्देश देते हुए कहा, जन्म अथवा मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर ही प्रमाण पत्र जारी करने का प्रयास करें ताकि परेशानी से बचा जा सके। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से जारी सीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र कैसे जारी किए जाएं, इसके लिए ग्राम पंचायत सचिवों के साथ पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों को प्रशिक्षण दिया गया।
What's Your Reaction?