Hathras: विद्युत विभाग के अवर अभियंता समेत 8 के विरुद्ध न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज
इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करने पर उसके विरुद्ध एक और एफआईआर दर्ज करा दी गई। विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई न करने पर उसने न्यायालय की शरण ली।
Hathras News INA.
एक मामले में न्यायालय ने जिले के विद्युत वितरण खंड प्रथम के एक अवर अभियंता, एसडीओ सहित आठ कार्मिकों के विरुद्ध परिवाद के रूप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दिलीप कुमार अग्रवाल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके विरुद्ध प्रगतिपुरम के अवर अभियंता पंकज कुमार चौबे, उपखण्ड अधिकारी विशाल निषाद, टीजी 2 रमेश चंद्र, टीजी 2 पवन कुमार, संविदाकर्मी बॉबी भारद्वाज, संविदाकर्मी राहुल शर्मा, संविदा कर्मी केशवदेव व संविदाकर्मी दीपू ने षड्यंत्र के तहत विद्युत चोरी का फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करने पर उसके विरुद्ध एक और एफआईआर दर्ज करा दी गई। विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई न करने पर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर फैसला सुनाते हुए इस मुक़दमे को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए। दिलीप कुमार अग्रवाल की ओर से इस मामले में विमल कुमार सारस्वत ने पैरवी की।
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