बलिया न्यूज़: अधिवक्ता को गाली देना पड़ा भारी- आरोपी को अदालत ने ठहराया दोषी।
Report- S.Asif Hussain zaidi
◼️ अदालत ने 1वर्ष के परिवीक्षा पर प्रोवेशन अधिकारी के यहां हाजिर होने का दिया आदेश
बलिया। विधि संवाददाता बलिया लगभग दस वर्षो पूर्व रसड़ा थाना क्षेत्र के बर्रे बोझ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर अपने ही पट्टीदार द्वारा अधिवक्ता को गाली देना, मारपीट व जान मारने की धमकी देना उस समय भारी पड़ गया जब अपर सी जे एम प्रथम गार्गी शर्मा की न्यायालय ने अभियुक्त रमेश सिंह को दोषी करार दे दी है।
इसके उपरांत सजा के बिंदु पर उभय पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी को 4परिवीक्षा अधिनियम के तहत चाल चलन के आधार पर आरोपी को राहत भी दे दी है तथा प्रोवेशन अधिकारी को आदेश दी है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान आरोपी परिवीक्षा के शर्तो का उलंघन नही करेगा। और अदालत ने एक साल के सदाचरण पर रिहा करने का आदेश भी दे दी है।
उल्लेखनीय हैं कि रसड़ा कोतवाली द्वारा दर्ज मामला संख्या 103/2014 में बर्रे बोझ गांव निवासी रमेश कुमार सिंह पुत्र हृदय नारायण सिंह को न्यायालय ने भादवि की धारा 323,504,506 के तहत दोषी ठहराया है और 1साल के परिवीक्षा अधिनियम के तहत सदाचरण के आधार पर रिहा का आदेश भी दे दी है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना रसड़ा थाना क्षेत्र के बर्रे बोझ गांव में 25जुलाई 2014 को सुबह करीब 10:00बजे दिन में घटित हुआ था। घटना के बावत बर्रे बोझ गांव निवासी अधिवक्ता नित्यानंद सिंह ने थाने में शिकायती पत्र दिया था कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके पट्टीदार रमेश सिंह मुझे गाली दिया, मारा-पीटा शोर पर मेरी मां आई तो उसे भी गाली गलौज व जान मारने की धमकी दिया था जिसमें अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट/ आसिफ हुसैन ज़दी
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