Hardoi News: दहेज-हत्या के मामले में सुनवाई कर कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई 8 साल सश्रम कारावास की सजा।
जिला कोर्ट ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या के मामले में 2 लोगों को 8 वर्ष सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई....
By INA News Hardoi.
जिला कोर्ट ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या के मामले में 2 लोगों को 8 वर्ष सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई है। मामला करीब 7 साल पुराना है। 10 अप्रैल 2018 को एक व्यक्ति द्वारा थाना पाली पर तहरीर दी गयी कि बागीश पुत्र शिवलाल व सुदामा पत्नी शिवलाल निवासीगण जुझारपुर अमरिता थाना पाली जनपद हरदोई द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर वादी की पुत्री हत्या कर दी गयी। इस संबंध में थाना पाली पर मु0अ0सं0 110/18 धारा 498ए/304बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था ।
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विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप शनिवार को न्यायालय सत्र न्यायधीश जनपद हरदोई द्वारा मुकदमा उपरोक्त में आरोपी अभियुक्तगण बागीश पुत्र शिवलाल, सुदामा पत्नी शिवलाल को 08 वर्ष सश्रम कारावास व 2500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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