Ayodhya News: सपा के बागी MLA अभय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, जानलेवा हमले के मामले दोषमुक्त करार

मामले में पहले दो जजों की खंडपीठ ने अलग-अलग राय दी थी। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने अभय सिंह (Abhay Singh) को दोषी माना था। वहीं न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने दो...

Mar 22, 2025 - 00:33
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Ayodhya News: सपा के बागी MLA अभय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, जानलेवा हमले के मामले दोषमुक्त करार

By INA News Ayodhya.

अयोध्या: जिले की गोसाईगंज सीट से MLA अभय सिंह (Abhay Singh) से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सपा के बागी MLA अभय सिंह (Abhay Singh) को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अभय सिंह (Abhay Singh) को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जानलेवा हमले के मामले में जज राजन राय ने MLA अभय सिंह (Abhay Singh) को दोषमुक्त कर दिया है। बताते चलें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए अभय सिंह (Abhay Singh) के केस में दो अलग-अलग फैसले सुनाए थे।

मामले में पहले दो जजों की खंडपीठ ने अलग-अलग राय दी थी। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने अभय सिंह (Abhay Singh) को दोषी माना था। वहीं न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोषमुक्ति के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद मामला तीसरे जज के पास भेजा गया। समाजवादी पार्टी (SP) के बागी MLA अभय सिंह (Abhay Singh) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा MLA अभय सिंह (Abhay Singh) को जानलेवा हमले के मामले में बरी कर दिया है।

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जस्टिस राजन राय की सिंगल बेंच ने शुक्रवार (21 मार्च) को इस मामले में फैसला सुनाया है। दरअसल, यह मामला करीब 15 साल पुराना है। साल 2010 में सपा के बागी MLA अभय सिंह (Abhay Singh) समेत उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विकास सिंह ने अभय सिंह (Abhay Singh) पर गाड़ी को ओवरटेक कर फायरिंग करने का आरोप लगाया था। विकास सिंह ने उसी रात साढ़े 9 बजे महराजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभय सिंह (Abhay Singh) समेत सात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। साल 2023 में मामला अंबेडकर नगर एमपी-एमएलए कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद अंबेडकर नगर कोर्ट ने 10 मई 2023 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।

बाद में विकास सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीते फरवरी में जस्टिस राजन राय ने इस केस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित किया था। जस्टिस राजन रॉय ने फैसला सुना दिया है। 15 मई 2010 को अयोध्या के रहने वाले विकास सिंह ने जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था। साल 2010 में अयोध्या के महाराजगंज थाने में सपा MLA अभय सिंह (Abhay Singh) के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि अभय सिंह (Abhay Singh) और उसके साथियों ने उनके उपर जानलेवा हमला किया था।

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इस मामले को अम्बेडकर नगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, हालांकि 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर कोर्ट ने अभय सिंह (Abhay Singh) समेत अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था। हालांकि विकास ने इस मामले में फिर हाईकोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस AR Masoodi ने अभय सिंह (Abhay Singh) समेत पांच आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई थी। वही बेंच के दूसरे जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने अभय सिंह (Abhay Singh) समेत सभी आरोपियों को बरी किया था। हाईकोर्ट के डबल बेंच के इस अजीबोगरीब फैसले पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राजन राय की बेंच को केस ट्रांसफर किया था। 

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