Ayodhya News: राम पथ पर शराब और नॉनवेज की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, अयोध्या में धार्मिक पवित्रता की दिशा में बड़ा कदम

राम पथ, जो अयोध्या से सरयू नदी के तट तक फैला हुआ है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र है, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि मंदिर भी शामिल है। इस क्षेत्र में धार्मिक भा...

May 31, 2025 - 00:26
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Ayodhya News: राम पथ पर शराब और नॉनवेज की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, अयोध्या में धार्मिक पवित्रता की दिशा में बड़ा कदम

By INA News Ayodhya.

अयोध्या : राम नगरी अयोध्या में धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या नगर निगम ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति ने राम पथ के 14 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस (नॉनवेज) की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। इस फैसले के तहत, अगले सात दिनों में इस क्षेत्र में मौजूद सभी शराब और नॉनवेज की दुकानों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और यहां तक कि अंत:वस्त्रों के विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है।

राम पथ, जो अयोध्या से सरयू नदी के तट तक फैला हुआ है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र है, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि मंदिर भी शामिल है। इस क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों की भावनाओं का सम्मान हो और अयोध्या की पवित्रता बनी रहे। अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रस्ताव को कार्यकारी समिति के 12 पार्षदों ने सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें बीजेपी के मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, "यह निर्णय अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगा।"

इससे पहले, 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने तब कहा था कि 5 कोसी परिक्रमा क्षेत्र को पहले ही मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, और अब इसे और विस्तारित किया जा रहा है।

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नए आदेश के अनुसार, राम पथ के 14 किलोमीटर के दायरे में न केवल शराब और नॉनवेज की दुकानें बंद होंगी, बल्कि तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लागू होगा। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में ऐसे विज्ञापनों पर भी रोक लगाई गई है, जो धार्मिक भावनाओं के लिए अनुचित माने जाते हैं, जैसे कि अंत:वस्त्रों के विज्ञापन।

प्रशासन ने इस नियम को लागू करने के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित की है। दुकानदारों को सात दिनों के भीतर अपनी दुकानें खाली करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि इस नियम का पालन हो।

इस फैसले का स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने व्यापक स्वागत किया है। अयोध्या के निवासी राम शरण ने कहा, "यह निर्णय हमारी धार्मिक नगरी की गरिमा को और बढ़ाएगा। राम पथ पर मांस और शराब की दुकानें हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं थीं।" कई श्रद्धालुओं का मानना है कि इससे अयोध्या में आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को एक शुद्ध और पवित्र वातावरण मिलेगा।

हालांकि, कुछ दुकानदारों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। फैजाबाद क्षेत्र में मांस की दुकान चलाने वाले मोहम्मद असलम ने कहा, "हमारी आजीविका इस व्यवसाय पर निर्भर है। सरकार को हमें वैकल्पिक स्थान या रोजगार का प्रबंध करना चाहिए।" प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित दुकानदारों के लिए उचित व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।

राम पथ और आसपास के क्षेत्र में शराब और मांस की दुकानों से होने वाली आय उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व का एक हिस्सा थी। हालांकि, सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को प्राथमिकता देते हुए इस नुकसान को सहन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सड़क सुरक्षा और धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बढ़ावा देने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें एक्सप्रेस-वे और हाईवे के किनारे शराब की दुकानों को हटाने का भी आदेश शामिल है।

अयोध्या का यह निर्णय मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जहां उज्जैन जैसे 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू की गई है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से लागू इस नीति के तहत उज्जैन की 17 शराब दुकानें और 11 बार बंद कर दिए गए हैं।

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