मध्यप्रदेश न्यूज़: कलेक्टर इन एक्शन - रेत माफियाओं पर कसा शिकंजा, जिले के इतिहास में किया 1 अरब से ज्यादा का जुर्माना।

Jun 7, 2024 - 17:12
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मध्यप्रदेश न्यूज़: कलेक्टर इन एक्शन - रेत माफियाओं पर कसा शिकंजा, जिले के इतिहास में किया 1 अरब से ज्यादा का जुर्माना।

कलेक्टर इन एक्शन - रेत माफियाओं पर कसा शिकंजा, जिले के इतिहास में किया 1 अरब से ज्यादा का जुर्माना,2 पोकलेन सहित 1 जेसीबी की राजसात 

मध्यप्रदेश के  बैतूल जिले के इतिहास में पहली बार एक अरब 37 करोड़ का जुर्माना किसी रेत माफिया पर हुआ है l बैतूल में पिछले दिनों कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध रेत उत्खनन करने वालो पर बड़ी कार्यवाही की कर जुर्माना किया था l इस कार्यवाही के बाद अवैध रेत माफिया अरशद और रिंकू राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 

 मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बैतूल जिले में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया के निर्देशन में मनीष पालेवार उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल व राजस्व तथा पुलिस विभाग द्वारा विगत दिनो रेत माफियाओ के विरूद्ध कार्यवाही कर अनेक खनिज प्रकरण दर्ज कर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाए गए है।

रेत माफियाओ के विरूद्ध उक्तानुसार दिनांक 14 एवं 15 मई 2024 को दर्ज खनिज प्रकरण में शीघ्रता से राजीव नंदन श्रीवास्तव अपर कलेक्टर बैतूल ने रेत माफियाओ के प्रकरणो का निराकरण कर दिनांक 5-6- 2024 को मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (6) के तहत कुल चार प्रकरणो में 01 अरब 37 करोड़ की शास्ति एवं नियम 22 के तहत 01 करोड़ 25 लाख मूल्य की 02 पोकलेण्ड 01 जेसीबी राजसात करने की कार्यवाही की है।

अपर कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय अनुसार यदि रेत माफियाओ द्वारा अधिरोपित शास्ति 07 दिवस में जमा नहीं की जाती है तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत रेत माफियाओ की चल अचल संपत्ति कुर्क कर बकाया भू-राजस्व की भांति आरोपित शास्ति की वसूली की जाएगी। शास्ति आरोपित किए गए प्रकरणो का विवरण निम्नानुसार है:-

अवैध उत्खननकर्ता आरोपी -अंकुर ऊर्फ रिंकू राठौर निवासी शाहपुर 2-अरशद कुरैशी निवासी शाहपुर, 3-साबू निवासी ग्राम डेन्डुपुरा,-महेन्द्र धाकड़ ग्राम माण्डवी-दीपेश पटेल निवासी भोपाल-रविन्द्र चौहान निवासी भोपाल-मो. इलियास निवासी सारणी 

इन ग्राम की खदानों पर कार्यवाही हुई गुरगुन्दा,डेन्डुपुरा,धासईमाल में उत्खनन की मात्रा 708008 घन मीटर रेत पर राशि अधिरोपित कर 53,10,60,000/- एवं पोकलेण्ड राजसात मूल्य लगभग 60 लाख 110,610 घनमीटर,82,95,75,000/- एवं जेसीबी राजसात मूल्य लगभग 25 लाख 700 घनमीटर पर 52,50,000/- 252 घनमीटर पर 18,90,000/- एवं पोकलेण्ड हिटैची राजसात मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है l

अपर कलेक्टर  श्रीवास्तव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि, खनिज के अवैध उत्खनन को लेकर सहायक खनि अधिकारी जिला बैतूल ने तीन प्रकरणो में पुलिस थाना शाहपुर एवं चोपना में प्राथमिकी अवैध उत्खननकर्ताओ के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1890 की धारा 379 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत अपराध भी दर्ज करवाया गया है।

चूंकि अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा खनिज नियमों के तहत शास्ति आरोपित करना और प्राथमिकी (एफ आई आर) में दर्ज श्रेणी के अपराध की सक्षम न्यायालय में सुनवाई करना दोनो अलग अलग प्रक्रिया व अधिकारिता है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में शास्ति आरोपित करने से पुलिस की जाँच या अन्य न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

रिपोर्ट- शशांक सोनकपुरिया, बैतूल मध्यप्रदेश

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