Maharashtra News: महाराष्ट्र में सरकार ला सकती है लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून। 

महाराष्ट्र (Maharashtra) में बीजेपी (BJP) ने एनडीए (NDA) के साथ मिलकर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री की कमान देवेंद्र फडणवीस ...

Feb 15, 2025 - 12:33
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Maharashtra News: महाराष्ट्र में सरकार ला सकती है लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून। 

महाराष्ट्र (Maharashtra) में एनडीए की सरकार जल्द ही लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की कमेटी को गठित किया है।

  • देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) जल्द लाएंगे कानून

महाराष्ट्र (Maharashtra) में बीजेपी (BJP) ने एनडीए (NDA) के साथ मिलकर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री की कमान देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सोंपी। गद्दी पर बैठने के बाद मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके के तहत लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामलों में कमी लाई जा सकेगी। फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र राज्य पुलिस महासंचालक (डीजीपी) के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी लव जिहाद, चीटिंग और जबरन धर्मांतरण के मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसमें विभिन्न विभागों के सचिव शामिल होंगे, जैसे गृह मंत्रालय, लॉ एंड ज्यूडीशरी, सोशल जस्टिस और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस कमेटी का उद्देश्य इन मामलों के तथ्यों और जानकारियों को इकट्ठा करना है और कानून के अध्ययन के बाद कड़े कानून बनाने पर विचार करना है। सीएम के तरफ से बनाई गई कमेटी अन्य राज्यों में लागू मौजूदा कानूनों का भी मूल्यांकन करेगी, ताकि इस मुद्दे पर अधिक प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

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  • सरकार ने जारी किया नोटिस

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नोटिस में कहा गया है कि विभिन्न नागरिकों, संगठनों और प्रतिनिधियों ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की थी। इस संदर्भ में, कुछ राज्यों में पहले से इस तरह के कानून तैयार किए जा चुके हैं।

अब महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने इन समस्याओं का अध्ययन करने और समाधान के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति महाराष्ट्र में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण से संबंधित शिकायतों का समाधान सुझाएगी और अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करके एक सशक्त कानून का मसौदा तैयार करेगी। इस समिति की अध्यक्षता राज्य के पुलिस महानिदेशक करेंगे।

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