Hardoi News: पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 20 वर्ष के' कठोर कारावास की सजा
थाना बिलग्राम पर मु0अ0सं0 227122 धारा 376/323 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। इस अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनि...

By INA News Hardoi.
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना बिलग्राम पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 227/22 धारा 376/323 भादवि0 व » पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दिनांक 01.05.2022 को व्यक्ति द्वारा थाना बिलग्राम पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त नीरज पुत्र विक्रम निवासी ग्राम अलियापुर थाना बिलग्राम जनपद हरदोई द्वारा व्यक्ति की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया।
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इस संबंध में थाना बिलग्राम पर मु0अ0सं0 227122 धारा 376/323 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। इस अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.05.2025 को माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट जनपद हरदोई मु0अ0सं0 227/22 धारा 376/323 भादवि0 व » पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त नीरज पुत्र विक्रम को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20500 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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