Hathras News: आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड की सुनाई सजा
न्यायालय ACJ-5 हाथरस द्वारा अभियुक्त राजवीर सिंह उपरोक्त को जेल में बिताई गयी समयावधि (07 दिवस) व न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।

Hathras News INA.
थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2000 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम राजवीर सिंह पुत्र चौब सिंह निवासी विनामई थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय ACJ-5 हाथरस द्वारा अभियुक्त राजवीर सिंह उपरोक्त को जेल में बिताई गयी समयावधि (07 दिवस) व न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।
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