Pilibhit : घर में अवैध रूप से कछुओं को रखना युवक को पड़ा महंगा, आरोपी युवक को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत भेजा गया जेल

मुखबिर के द्वारा आरोपी युवक के घर कछुआ पालने की सूचना वन एवं वन्य जीव प्रभाग पीलीभीत को मिली जिस पर पूरनपुर रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी सावरेन

Jan 12, 2026 - 21:48
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Pilibhit : घर में अवैध रूप से कछुओं को रखना युवक को पड़ा महंगा, आरोपी युवक को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत भेजा गया जेल
Pilibhit : घर में अवैध रूप से कछुओं को रखना युवक को पड़ा महंगा, आरोपी युवक को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत भेजा गया जेल

Report : कुँवर निर्भय सिंह, आईएनए, पीलीभीत- उत्तर प्रदेश

पीलीभीत :पूरनपुर नगर के एक युवक को घर में अवैध रूप से कछुओं को रखना महंगा पड़ा गया। आरोपी युवक के घर से क्षेत्रीय वन अधिकारी ने दो कछुए बरामद कर, आरोपी युवक को वन्य जीव संरक्षण की धारा के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जनपद के पूरनपुर नगर के मोहल्ला कायस्थान के वार्ड नंबर 9 निवास रवि गुप्ता को अपने घर के एक्वेरियम में दो कछुओं को अवैध रूप रखने का शौक ने जेल पहुंचा दिया। सोमवार को मुखबिर के द्वारा आरोपी युवक के घर कछुआ पालने की सूचना वन एवं वन्य जीव प्रभाग पीलीभीत को मिली जिस पर पूरनपुर रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी सावरेन लाल एवं स्टाफ द्वारा आरोपी युवक के घर की जांच की गई।

जांज में आरोपी युवक के आवासीय परिसर में बने एक्वेरियम में दो जीवत कछुए पाएं गए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथासंशोधित के अनुसार कछुआ अनुसूची प्रथम का वन्य जीव है जिस कारण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथासंशोधित की धारा 9 /51 के अंतर्गत पूरनपुर रेंज द्वारा रेंज के संख्या 49/2025-26 आरोपी रवि गुप्ता को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां सीजेएम पीलीभीत द्वारा दिए गए आदेशानुसार आरोपी अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।

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