Ballia News: वीडियो वायरल की धमकी देकर दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सुनाई कठोर कारावास।
बलिया नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए....

Report- S.Asif Hussain zaidi/ Advocate-T.N.Yadve
बलिया नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो रामकृपाल जी की न्यायालय ने अभियुक्त राजा पुत्र विनोद गुप्ता ताड़ी बड़ागांव नगरा को दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम करवा की सजा सुनाई है तथा₹20000 जुर्माने से दंडित की है जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो माह का कैद भुगतना पड़ेगा अदालती सूत्रों के अनुसार अभियोजन के मुताबिक यह घटना नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 19 में 22 को सुबह 7:00 बजे घटित हुआ था पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री बी० ए० की छात्राएं है।
अभियुक्त उसके साथ वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ गलत कार्य करता है जिसकी सूचना मेरी पुत्री ने लोकलज्जा की वजह से नहीं बता रही थी लेकिन काफी तंग आकर मुझे बताइए इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ तथा विवेचक ने 6 जुलाई 22 को जांच की संपूर्ण प्रति चार्ज शीट के रूप में भेज दिया जिसका संज्ञान न्यायालय ने 12 जुलाई 22 को ले लिया प्रशिक्षण के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा ने पीड़िता समस्त गवाहों को परीक्षित कराया और बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रंग बली सिंह ने अपना तर्क प्रस्तुत किया इसके उपरांत न्यायालय ने समस्त अभिलेखों का अवलोकन के उपरांत फैसला सुनाई है।
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