Hardoi News: 693 पात्र आवेदकों के बैंक खातों में भेजी गयी शादी अनुदान की धनराशि:-विनीत कुमार तिवारी
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों विवाह.....
हरदोई। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विनीत कुमार तिवारी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत अन्य पिछडे वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों विवाह अनुदान हेतु संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष 693 पात्र आवेदकों के बैंक खातों में धनराशि रू0 20,000=00 (रु० बीस हजार मात्र) प्रति आवेदक की दर से कुल धनराशि रू0 1,38,40,000=00 (रू० एक करोड़ अडतीस लाख चालीस हजार मात्र) ई-कुबेर (कोषागार) के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी है।
अवशेष आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी की सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है। इच्छुक अर्ह व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि जनसेवा केन्द्र/साइबर कैफे के माध्यम रो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त अपने समस्त अभिलेखों सहित (आवेदक का आधार कार्ड शादी का कार्ड, आवेदक का आय प्रमाण पत्र (शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 01 लाख से अधिक न हो) व जाति प्रमाण पत्र (तहसील स्तर से जारी हो),
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शादी का कार्ड, वर एवं वधू की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (यथा-आधार कार्ड, हाईस्कूल अंक पत्र) आवेदन पत्र की हार्डकापी सम्बन्धित शहरी क्षेत्र के, तहसील में एवं ग्रामीण क्षेत्र के, विकास खण्ड में तत्काल जमा करायें। योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी को रू0 20000 की धनराशि अन्तरित किया जाना निर्धारित है। विवाह की तिथि पर कन्या की आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।
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