Ballia : न्यायालय ने सी ओ का पेंशन रोकने एवं गिरफ्तार कर पेश करने का दिया आदेश, गिरफ्तारी वारंट एवं स्पष्टीकरण के आदेश के बावजूद भी नहीं आ रहे कोर्ट
घटना 18 अगस्त 2020को वादी मुकदमा के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना प्रारंभ होकर बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल,बयान पीड़िता,बयान गवाहान,मेडिकल रिपोर्ट व
विधि संवाददाता बलिया : लगभग पांच वर्षों पूर्व दलित नाबालिग किशोरी के साथ हुए दरिंदगी के मामले में तत्कालीन विवेचना सी ओ रसड़ा के पी के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने उस समय डी जी पी प्रयाग राज को पेंशन रोकने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराकर कोर्ट में प्रस्तुत कराने के आदेश पारित कर दिए,जब तत्कालीन क्षेत्राधिकारी द्वारा पूर्व में हुए कारण बताओ नोटिस एवं गिरफ्तारी वारंट के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। जबकि उक्त पत्रावली सेशन सत्र संख्या 469/20 थाना रसड़ा का पुराना एवं एक्शन प्लान की सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित पत्रावली है। उक्त पत्रावली में घटना का निम्न विवरण है।
घटना 18 अगस्त 2020 को वादी मुकदमा के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना प्रारंभ होकर बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल,बयान पीड़िता,बयान गवाहान,मेडिकल रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर विवेचनाधिकारी द्वारा 14 अगस्त 2020 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। न्यायालय ने 17अक्टूबर 20 को संज्ञान लिया और परीक्षण के दौरान पुलिस गवाहों को पेश करने में अक्षम है जिसके वजह से न्यायालय ने तत्कालीन सी ओ रसड़ा के विरुद्ध पेंशन रोकने तथा गिरफ्तारी कर पेश करने हेतु डी जी पी प्रयाग राज को आदेश दी है।
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