Hapur : हापुड़ में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, रेड जोन घोषित; अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ड्रोन से संबंधित अफवाह फैलाने वालों, निर्दोष लोगों के साथ गलत व्यवहार करने वालों, या

By INA News Desk
Aug 4, 2025 - 21:20
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Hapur : हापुड़ में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, रेड जोन घोषित; अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
हापुड़ में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी

हापुड़ : जिला प्रशासन ने ड्रोन से जुड़ी अफवाहों और दहशत को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने 4 अगस्त 2025 को प्रेस वार्ता में बताया कि जनपद में धारा 163 के तहत ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण निषेधाज्ञा लागू की गई है। ड्रोन नियमावली के तहत हापुड़ को रेड जोन घोषित किया गया है। ड्रोन उड़ाने के लिए संबंधित थाने से पंजीकरण और पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। शादी, धार्मिक आयोजन या किसी अन्य कवरेज के लिए भी ड्रोन उपयोग से पहले अनुमति लेनी होगी।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ड्रोन से संबंधित अफवाह फैलाने वालों, निर्दोष लोगों के साथ गलत व्यवहार करने वालों, या ग्रुप एडमिन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए ग्राम सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जांच में पता चला कि कुछ लोग बच्चों के खिलौनों, हेलीकॉप्टर, कबूतर या पतंग में लगी एलईडी लाइट्स को ड्रोन समझकर भयभीत हो रहे थे। पुलिस ने ऐसी वस्तुएं बरामद की हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

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