Hardoi : हरदोई में बलात्कार के दोषी को 10 साल की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना
अपर जिला न्यायाधीश (4) कोर्ट ने धारा 376, 506 और 452 आईपीसी के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपी दुर्गेश कुमार राठौर पुत्र रामसिंह को 10 साल के सश्रम कारावास और
हरदोई। जिले के बघौली थाने में दर्ज बलात्कार मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस की गुणवत्ता जांच और अभियोजन की सही प्रस्तुति से न्याय मिला।
अपर जिला न्यायाधीश (4) कोर्ट ने धारा 376, 506 और 452 आईपीसी के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपी दुर्गेश कुमार राठौर पुत्र रामसिंह को 10 साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
पुलिस ने बताया कि यह मामला “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत है, जिसमें अपराधियों को सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। आरोपी ने पीड़िता के साथ घर में घुसकर बलात्कार किया और धमकी भी दी। जांच के बाद कोर्ट पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष के पैरवीकार ने मजबूत तर्क दिए। हरदोई पुलिस ने इस सजा को अपराधियों के लिए चेतावनी बताया है। इसी तरह के मामलों में तेज कार्रवाई जारी रहेगी ताकि पीड़िताओं को न्याय मिल सके।
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