Hardoi : हरपालपुर थाना क्षेत्र के POCSO मामले में आरोपी को पांच साल की सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हरदोई पुलिस की अच्छी जांच और अभियोजन की मजबूत पैरवी के बाद हरपालपुर थाने में दर्ज एक मामले में अदालत ने आरोपी अरुण कुमार पुत्र
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हरदोई पुलिस की अच्छी जांच और अभियोजन की मजबूत पैरवी के बाद हरपालपुर थाने में दर्ज एक मामले में अदालत ने आरोपी अरुण कुमार पुत्र शिव स्वरूप को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
यह मामला POCSO अधिनियम की धारा 9/10 और धारा 354 आईपीसी में दर्ज हुआ था। विशेष POCSO कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। मामले की पैरवी करने वाले पैरोकार रवि प्रकाश यादव और विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव रहे।
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