Hardoi : मिशन शक्ति अभियान के तहत हरदोई में अभियोजन कार्यालय ने महिला आरक्षियों और कोर्ट मोहर्रिरों को जागरूक किया

मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई

Oct 3, 2025 - 23:26
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Hardoi : मिशन शक्ति अभियान के तहत हरदोई में अभियोजन कार्यालय ने महिला आरक्षियों और कोर्ट मोहर्रिरों को जागरूक किया
Hardoi : मिशन शक्ति अभियान के तहत हरदोई में अभियोजन कार्यालय ने महिला आरक्षियों और कोर्ट मोहर्रिरों को जागरूक किया

हरदोई। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन को मजबूत बनाने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के पांचवें चरण के विशेष अभियान के तहत जिला संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में अदालतों में कार्यरत महिला आरक्षियों और कोर्ट मोहर्रिरों को महिलाओं, बालिकाओं तथा मुकदमों के पक्षों से जुड़ी पीड़िताओं के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में जुड़े कर्मचारियों को पीड़िताओं की मदद करने के लिए तैयार करना है, ताकि वे अदालत पहुंचने वाली महिलाओं को उनके कानूनी हक के बारे में बता सकें और सहायता प्रदान कर सकें।

मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और अब पांचवें चरण में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस चरण का शुभारंभ किया, जिसमें पूरे प्रदेश के 1647 थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा पर जोर, एंटी रोमियो स्क्वायड और शक्ति दीदी जैसे प्रयास चलाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही अभियान के दौरान 12 से अधिक गुमशुदा महिलाओं और बच्चों को उनके परिवारों से जोड़ा गया है। यह अभियान न केवल सुरक्षा पर बल देता है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण और कल्याण योजनाओं से भी जोड़ता है।

गोष्ठी में विशेष रूप से रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के बारे में चर्चा की गई। यह कोष जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत एसिड अटैक, बलात्कार, घर में हिंसा या अन्य अपराधों की पीड़िताओं को इलाज, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास की सुविधा मिलती है। विभिन्न कानूनी धाराओं जैसे आईपीसी की 376, 354, 509 आदि के मामलों में सहायता उपलब्ध है। आवेदन के लिए www.mksy.up.gov.in वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। गोष्ठी में बताया गया कि यह कोष पीड़िताओं को तुरंत राहत देता है, जिससे वे न्याय की प्रक्रिया में बिना आर्थिक चिंता के आगे बढ़ सकें।

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