Hardoi News: परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक गुरुवार को भुना चना वितरण के लिए आदेश जारी
जिलाधिकारी द्वारा 19 अक्टूबर को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त सामग्री के रूप में योजना से आच्छादित समस्त विद्यालयों में भुना चना वितरण कराये जाने की सहमति प्रदान की गयी है।
Hardoi News INA.
जिले के सभी बेसिक शिक्षा विद्यालयों में माह नवम्बर, 2024 से माह मार्च 2025 तक की अवधि में सप्ताह में एक दिवस यानी प्रत्येक गुरुवार को विद्यालय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में समस्त छात्र-छात्राओं को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रशन के अन्तर्गत पलैक्सी फण्ड से अतिरिक्त पोषक तत्व 'अतिरिक्त खाद्य सामग्री' वितरण कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिलाधिकारी द्वारा 19 अक्टूबर को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त सामग्री के रूप में योजना से आच्छादित समस्त विद्यालयों में भुना चना वितरण कराये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। यह जानकारी देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि प्र०अ० / इoप्र०अ० द्वारा भुना 50 ग्राम प्रति छात्र/ छात्रा को सीलयुक्त पैकेट, विद्यालयों में उपस्थित छात्र-छात्राओं को शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।
जिसका भुगतान शासन / प्राधिकरण स्तर से बजट प्राप्त होने पर रू0 05/- प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की भाँति ही 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' ग्रहण करने वाले बच्चों का तिथिवार विवरण (तिथि, कुल लाभार्थी छात्र संख्या, वितरित सामग्री का नाम व मात्रा इत्यादि) रखा जायेगा। विद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री के बिल इत्यादि सुरक्षित रखे जाने होंगे तथा स्टॉक पंजिका भी व्यवस्थित की जानी होगी।
सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्र०अ०/ इंoप्र०अ0 से विद्यालय का उपभोग प्रमाण -पत्र प्राप्त कर, प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित "सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' के वितरण की सूचना ब्लाक के माध्यम से जनपद को उपलब्ध करायी जायेगी। ब्लाक स्तरीय / जनपद स्तरीय / राज्य स्तरीय निरीक्षणों के माध्यम से भी योजना का समय समय पर अनुश्रवण किया जायेगा। दैनिक आधार पर आई०वी०आर०एस० के माध्यम से पृथक से कॉल प्रेषित की जा सकती है, जिसके संबंध में पृथक से अवगत कराया जायेगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।
What's Your Reaction?









