Ballia Court News: पाक्सो के अभियुक्त को 25 साल के कठोर कैद की सुनाई सजा व जुर्माना भी। 

लगभग तीन साल पूर्व रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का घिनौना कृत्य घटित हुआ ...

Dec 20, 2024 - 19:01
Dec 20, 2024 - 19:01
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Ballia Court News: पाक्सो के अभियुक्त को 25 साल के कठोर कैद की सुनाई सजा व जुर्माना भी। 

Report- S.Asif Hussain zaidi
Advocate- T.N.Yadve

बलिया। लगभग तीन साल पूर्व रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का घिनौना कृत्य घटित हुआ था जिसका ट्रायल विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत रेवती थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव के नई बस्ती निवासी अभियुक्त अर्पित पटेल उर्फ बड़क पुत्र गुप्तेश्वर को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 20हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा। 

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अभियोजन के मुताबिक यह घटना रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव में 14मार्च 2021 को समय करीब 2से ढाई बजे दिन में घटित हुआ था घटना के बावत वादी मुकदमा पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर दर्ज कराई थी कि गांव के बगल में लगान पर खेत लेकर सब्जी बोने का काम हम पति पत्नी दोनों करते है उसी खेत में मेरी पुत्री खाना लेकर गई थी जिसे अकेला पाकर आरोपी द्वारा घिनौना कृत्य किया है। इस मामले में वादी के तहरीर पर 14मार्च 2021 को मुकदमा पंजीकृत हुआ और रेवती पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दी।

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