Delhi: बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, तो मौलाना मदनी ने इस फैसले का किया स्वागत।
उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार सत्ता में आई तब से लगातार अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू की गई। तब से लगातार अपराधियों....
अशरफ अंसारी की रिपोर्ट-
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए नियमों का पालन करने के राज्य सरकारों को आदेश जारी किए गए हैं। सख्त चेतावनी भी दी गई है कि अगर गलत तरीके से मकान तोड़ा गया तो अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
- अपराधियों के लिए चलाया जाता था बुलडोजर
उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार सत्ता में आई तब से लगातार अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू की गई। तब से लगातार अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चला कर कार्रवाई की जाती रही है। वहीं यूपी सरकार के बाद मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था जहां पर अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चला कर उन पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा है कि मनमाने ढंग से किसी के घर को गिराना कानून का उल्लंघन है।
किसी की भी संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं गिराया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी भी अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के आधार पर ही उसके घर को गिराया जा सकता है। उसके लिए अपराधी को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए और कार्रवाई करने से पहले नोटिस भी जारी किया जाए। अगर गलत तरीके से किसी की मकान को गिराया जाता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन अधिकारियों के द्वारा आदेश जारी किया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट का मौलाना मदनी ने किया स्वागत
मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, जो गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर आया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला न्यायपालिका का है, जो यह तय करेगी कि कोई चीज वैध है या अवैध। मदनी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से अब बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगेगी और इसके खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे।
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इससे पहले, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह कार्रवाई गैरकानूनी और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्षी पार्टियों के नेता स्वागत कर रहे हैं और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से गलत काम कर रही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है।
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