बलिया न्यूज़: फैसला- दहेज हत्या के पति अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माना भी। 

Aug 8, 2024 - 15:54
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बलिया न्यूज़: फैसला- दहेज हत्या के पति अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माना भी। 

  • फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (1) के न्यायाधीश ने सुनाई फैसला 

बलिया। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता द्वारा क्षुब्ध होकर फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त करने के एक तीन साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (1) ज्ञान प्रकाश तिवारी की न्यायालय में दहेज हत्या के जुर्म में अभियुक्त पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और कुल 9हजार रूपये के जुर्माने से भी दंडित की है। वही इसी घटना के आरोपी जेठ एवं जेठानी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दी है।

उल्लेखनीय है कि उभांव थाना क्षेत्र के हल्दीरामपुर (बरतर) गांव निवासी अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र स्व. अवधेश सिंह को न्यायालय ने दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है ।

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अभियोजन के मुताबिक सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में कठघरा जमीन निवासी राजेंद्र सिंह की बेटी प्रियंका की शादी 2016 में सुनील कुमार सिंह के साथ धूमधाम से संपन्न हुई थी। विदाई के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल वाले मोटर साइकिल व अन्य सामान की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। जिसके वजह से 23जून 2021 को विवाहिता ने फांसी पर लटक कर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। सूचना के आधार पर वादी मुकदमा घटना स्थल पर गया और थाने पर तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराई।

त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट/ सै०आसिफ ज़ैदी

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