अमेठी: फार्मर रजिस्ट्री कराना बहुत जरुरी, इसके बिना किसान सम्मान निधि सहित कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा- डीएम
योजना से होने वाले लाभ जैसे कि पीएम किसान सम्मन निधि योजना अंतर्गत आगामी किस्त प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य है बिना फॉर्मर रजिस्ट्री के अगली किस्त नहीं प्राप्त...

By INA News Amethi.
सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना आवश्यक है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं करने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी वंचित हो जाएंगे। शासन ने करीब एक माह पहले आदेश दिया था कि फार्मर रजिस्ट्री नहीं करने वाले किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित हो सकते हैं। सम्मान निधि के रूप में किसानों को प्रतिमाह 500 रुपये की दर से छह हजार रुपये सालाना दिए जाते हैं। जिलाधिकारी निशा अनंत ने जनपद के ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा है कि समस्त ग्राम प्रधान अपनी पंचायत के किसानों की फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवाएं इसके लिए अपने ग्राम पंचायत के किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री हेतु कृषकों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं खतौनी की छाया प्रति के साथ अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र,कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त कैंप तथा स्वयं के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करते हुए फार्मर रजिस्ट्री कराएं।
योजना से होने वाले लाभ जैसे कि पीएम किसान सम्मन निधि योजना अंतर्गत आगामी किस्त प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य है बिना फॉर्मर रजिस्ट्री के अगली किस्त नहीं प्राप्त होगी। किसानों को फसल बीमा हेतु किसान क्रेडिट कार्ड,एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं कृषि के विकास हेतु अन्य ऋण प्राप्त करने हेतु किसान फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है।आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कृषको को क्षतिपूर्ति हेतु कृषको का चिन्हांकन करने में सुगमता होगी। शासन की महत्वाकांक्षी योजना एग्रीस्टैक अंतर्गत किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जनपद में फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने का कार्य समस्त राजस्व ग्रामों में चल रहा है।
डीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़ी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में ग्राम प्रधान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ज्ञात हो कि फॉर्मर रजिस्ट्री बन जाने से योजनाओं के नियोजन, लाभार्थियों के सत्यापन, कृषि उत्पादों का विपणन, किसानों की पहचान, वैरिफिकेशन में आसानी, किसानों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं को सुगम और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। किसानों की खेती वाली जितनी भी जमीन है, उसका एक बकेट बनाने के लिए योजना लांच की गई है। जितने भी गाटे हैं, सबका एक बिंदु पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब भी किसान इसे खोलेंगे, उनके पास कितनी जमीन है, उनको पता चल जाएगा। जो सरकारी योजनाएं हैं, उसके लिए बार-बार वैरिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा। यह फसल बीमा के लिए उपयोगी होगी। उनको कितना बीज चाहिए। इसका पता चल जाएगा।
जितने क्षेत्रफल में बुआई करेंगे, उसमें खाद की कितनी जरूरत होगी, इसका अनुमान लग जाएगा। क्रय के समय वैरिफिकेशन होता है, उसमें सहूलियत होगी। कैंप के अलावा जन सेवा केंद्रों के माध्यम से अथवा किसान स्वयं से भी ऑनलाइन माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री तैयार कर सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री में किसान का नाम, पिता का नाम, किसान के स्वामित्व वाले सभी गाटा नंबर, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ई-केवाईसी का विवरण रजिस्ट्री में दर्ज होगा।
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