Balrampur News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, 20 वर्ष कारागार की सजा
तीन मई 2022 में पीड़ित परिवार ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसी थाना क्षेत्र के ग्राम बनकटा में रहने वाले मो. सलीम उर्फ लल्लू ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जान से मा...

11 हजार रूपये अर्थदंड से भी किया गया दंडित, स्पेशल पास्को कोर्ट ने सुनाई सजा
By INA News Balrampur.
बलरामपुर: जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लगातार दोषी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम जारी है। इसीक्रम में शुक्रवार को न्यायालय नाबालिग से बलात्कार करने वाले अपराधी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशन में लगातार बलरामपुर पुलिस ऑपरेशन कनविक्शन चला रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पास्को ने मो वारिस उर्फ लल्लू को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही न्यायालय ने अपराधी लल्लू को 11 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।कोतवाली उतरौला क्षेत्र के थाना गैंडास बुजुर्ग क्षेत्र में तीन मई 2022 में पीड़ित परिवार ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसी थाना क्षेत्र के ग्राम बनकटा में रहने वाले मो. सलीम उर्फ लल्लू ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए बलात्कार किया है।
मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई थी। जांचोपरांत मामला सही पाया गया जिसके बाद पुलिस ने पास्को एक्ट की धारा बढ़ाकर आरोपी को गिरफ्तार किया था। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मो सलीम को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल के नोडल अधिकारी योगेश कुमार, अभियोजन अधिकारी पवन कुमार वर्मा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल ओम प्रकाश चौहान के साथ थाना गैंडास बुजुर्ग पुलिस का विशेष योगदान रहा। जिनके निरंतर पैरवी से अपराधी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
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