हरदोई: जिलाधिकारी ने सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उपनिबन्धक सदर, लेखपाल एवं क्रेता की उपस्थिति में लेखपत्र संख्या 12716 (पंजीकृत दिनांक 20.08.2025) का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण में लेखपत्र के तथ्यों से पूरी तरह मेल खाती मौके की स्थिति पाई गई, जिसके बाद पुष्टि हुई कि विक्रय पत्र में स्टाम्प शुल्क की कोई कमी नहीं है।विक्रेतागण रामशंकर सिंह, शिवशंकर सिंह, श्यामसुन्दर सिंह (सभी पुत्रगण श्यामपाल सिंह) तथा रीता (पत्नी श्यामपाल सिंह), सभी निवासी ग्राम नयागांव मुबारकपुर, परगना गोपामऊ, तहसील सदर, जिला हरदोई ने भूखंड संख्या 767 (रकबा 0.1900 हेक्टेयर) में अपना 1/2 भाग अर्थात 0.0950 हेक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र क्रेता मेसर्स अन्वी आरव इन्टरप्राइजेज (पार्टनर आदित्य कुमार सिंह पुत्र मनेश्वर सिंह, निवासी मोहल्ला नंबर 49 आलूथोक हरदोई, परगना बंगर, तहसील एवं जिला हरदोई) के पक्ष में 20 अगस्त 2025 को निष्पादित किया था।
विक्रीत प्लाट की चौहद्दी इस प्रकार है— पूरब में खेत अन्वी आरव इन्टरप्राइजेज, पश्चिम में खेत राजेश दीक्षित आदि, उत्तर में हरदोई-लखनऊ मुख्य मार्ग तथा दक्षिण में खेत अन्वी आरव इन्टरप्राइजेज। मौके पर विक्रीत संपत्ति में कृषि कार्य चल रहा था तथा कोई वृक्ष नहीं पाया गया।
चूंकि विक्रीत रकबा 0.0950 हेक्टेयर है, जो 0.1300 हेक्टेयर से कम होने के कारण मूल्यांकन सूची के सामान्य अनुदेश संख्या 12 (अ) के अनुसार पक्षकारों द्वारा 950 वर्ग मीटर का अकृषक दर रुपये 21,000 प्रति वर्ग मीटर से मूल्यांकन कर स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क अदा किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि लेखपत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मौके पर सही पाए गए हैं, इसलिए कोई स्टाम्प कमी नहीं है।यह निरीक्षण निबन्धन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।