Hardoi : बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

पुलिस ने मामले की गहन जांच की और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माधौगंज पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में म

Jul 28, 2025 - 20:14
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Hardoi : बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

हरदोई : जिले के माधौगंज थाना क्षेत्र में बलात्कार के एक मामले में स्थानीय पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी सर्वेंद्र सिंह को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है।

4 मार्च 2021 को पीड़िता ने माधौगंज थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उसने बताया कि भैंसीखेड़ा गांव के निवासी सर्वेंद्र सिंह, पुत्र शिवशंकर, ने उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत के आधार पर माधौगंज थाने में मुकदमा संख्या 99/21 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए।

पुलिस ने मामले की गहन जांच की और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माधौगंज पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में मजबूत और प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप 28 जुलाई 2025 को हरदोई की ASJ-4 कोर्ट ने आरोपी सर्वेंद्र सिंह को दोषी ठहराया। उसे 10 साल की सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

सजा पाने वाला आरोपी सर्वेंद्र सिंह भैंसीखेड़ा गांव, थाना माधौगंज, जनपद हरदोई का निवासी है। इस मामले में हरदोई पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से दी गई जानकारी के अनुसार, यह सजा नए आपराधिक कानूनों के तहत दी गई है, जो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हैं।

हरदोई पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। "ऑपरेशन कन्विक्शन" जैसे अभियानों के जरिए पुलिस और अभियोजन विभाग मिलकर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज में अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।

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