Hardoi : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार

पिहानी थाने में इस मामले में मुकदमा संख्या 289/25 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (

Jul 28, 2025 - 20:11
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Hardoi : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार

हरदोई : जिले के पिहानी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उमर पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी मोहल्ला निजामपुर, थाना पिहानी, जनपद हरदोई, ने आपत्तिजनक सामग्री साझा की थी।

पिहानी थाने में इस मामले में मुकदमा संख्या 289/25 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67 के तहत आरोप लगाए गए हैं। धारा 299 बीएनएस के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 67 आईटी एक्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित है।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी उमर पुत्र नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। वह मोहल्ला निजामपुर, थाना पिहानी, जनपद हरदोई का निवासी है। पुलिस ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगे की जांच जारी है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप-निरीक्षक अनेकपाल सिंह, कांस्टेबल जगतपाल और कांस्टेबल आनंद शुक्ला शामिल थे।

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