हरदोई: छेडछाड के मामले में सुनवाई कर कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, 5 साल का पहले का है मामला
15 मई 2019 को शिकायतकर्ता द्वारा थाना सुरसा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रामचेला पुत्र गयाप्रसाद निवासी ग्राम रामपुर थाना सुरसा जनपद हरदोई द्वारा शिकायतकर्ता की पुत्री के साथ छेडछा..
By INA News Hardoi.
जिला कोर्ट ने करीब 5 साल छेड़छाड़ की घटना को लेकर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 15 मई 2019 को शिकायतकर्ता द्वारा थाना सुरसा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रामचेला पुत्र गयाप्रसाद निवासी ग्राम रामपुर थाना सुरसा जनपद हरदोई द्वारा शिकायतकर्ता की पुत्री के साथ छेडछाड की गयी।
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इस संबंध में थाना सुरसा पर मु0अ0सं0 181 / 19 धारा 354/342 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त धारा 342/354/376 भादवि0 के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। इस अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय ASJ /FTC-1st (W) कोर्ट जनपद हरदोई द्वारा मु0अ0सं0 181/19 धारा 342/376 भादवि0 मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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