Hardoi : हरपालपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार
भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 196 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 लगाई गई। धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जानबूझकर किए गए कृत्यों
हरदोई के थाना हरपालपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि हरपालपुर क्षेत्र के निवासी वेदराम पुत्र बालादीन और अजय गुप्ता पुत्र अज्ञात ने आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। इस पर थाना हरपालपुर में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 196 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 लगाई गई। धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जानबूझकर किए गए कृत्यों से संबंधित है, जबकि धारा 196 विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने से जुड़ी है।
पुलिस ने अभियुक्त वेदराम पुत्र बालादीन, निवासी कस्बा हरपालपुर जनपद हरदोई को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य अभियुक्त के खिलाफ जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक शमशेर अहमद और कांस्टेबल अनिल शामिल थे। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए ऐसी हरकतों से बचना चाहिए।
Also Click : Lucknow : CM योगी ने 'पुलिस मंथन-2025' के समापन पर 16 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया
What's Your Reaction?