Hardoi News: अनुशासनहीनता करने व विभागीय नोटिस का जवाब न देने सहित कई आरोपों से घिरीं VDO अहिरोरी मीना सिंह निलंबित

पत्र में कहा गया है कि 02 अप्रैल को मीना सिंह, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड अहिरोरी द्वारा कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के नियम सं0 03(2) का उल्लंघन करने एवं लगातार अपने आचरण व ....

Apr 3, 2025 - 21:08
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Hardoi News: अनुशासनहीनता करने व विभागीय नोटिस का जवाब न देने सहित कई आरोपों से घिरीं VDO अहिरोरी मीना सिंह निलंबित

By INA News Hardoi.

हरदोई में अनुशासनहीनता करने व शासकीय दायित्व के प्रति घोर उदासीनता बरतने के आरोपों से घिरीं ग्राम विकास अधिकारी मीना सिंह को निलंबित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। जिला विकास अधिकारी हरदोई कमलेश कुमार द्वारा जारी एक पत्र के मुताबिक, कई दिनों से ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक अहिरोरी मीना सिंह द्वारा कई दिनों से अपनी ड्यूटी के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप लग रहे थे, जब सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी की गयी तो इस पर भी मीना सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही अपनी सफाई में कोई प्रत्युत्तर दिया। इसे उनके द्वारा अनुशासनहीनता व अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन आचरण मानते हुए उन्हें निलंबित करने की यह विभागीय कार्रवाई की गयी है।

पत्र में कहा गया है कि 02 अप्रैल को मीना सिंह, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड अहिरोरी द्वारा कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के नियम सं0 03(2) का उल्लंघन करने एवं लगातार अपने आचरण व व्यवहार से अनुशासनहीनता व शासकीय दायित्व के प्रति घोर उदासीनता के आरोपों में मीना सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को विभिन्न आरोपों में निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है।

  • आरोप संख्या 01- कार्यालय पत्र सं0 454/ स्था0-1/ का० ब० नो० / 2024-25 दिनांक 24.05.2024 कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्रस्तुत न करना।
  • आरोप संख्या 02- कार्यालय पत्र स० 1648/ स्था-1/2024-25 दिनांक 10.10.2024 आरोप पत्र अनुस्मारक आरोप पत्र सं0 1795 / स्था0-1 / व्य०पत्रा० / 2024-25 दिनांक 24.10.2024, अनुस्मारक आरोप पत्र सं0 1929 / स्था0-1/ व्य०पत्रा0/2024-25 दिनांक 12.11.2024, अनुस्मारक आरोप पत्र सं0 3226 / स्था0-1 / व्य० पत्रा० / 2024-25 दिनांक 20.03.2025 का प्रत्युत्तर प्रस्तुत न करना।
  • आरोप संख्या 03- कार्यालय पत्र सं0 3225 / स्था0-1/व्य०पत्रा0/2024-25 दिनांक 20.03.2025 कारण बताओ नोटिस तथा कार्यालय पत्र सं0 07/ स्था0-1 / व्य०पत्रा० / 2024-25 दिनांक 02.04.2025 कर स्पष्टीकरण / प्रत्युत्तर प्रस्तुत न करना।
  • आरोप संख्या 04- बिना पूर्व सूचना के आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र बिना स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहना।
  • आरोप संख्या 05 - अनुपस्थित रहने के कारण ग्राम पंचायतों के शासकीय कार्य प्रभावित होना।
  • आरोप संख्या 06- विकास खण्ड स्तरीय साप्ताहिक बैठकों में अनुपस्थित रहना ।
  • आरोप संख्या 07- तैनाती ग्राम पंचायतों मे अनुपस्थित रहना ।
  • आरोप संख्या 08- प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे 2024 में गम्भीरता पूर्वक कार्य न करना ।
  • आरोप संख्या 09- जीरो पावर्टी उ०प्र० अभियान के तहत चिन्हित गृहविहीन परिवारों का वैलीडेशन हेतु पूर्ण सूची न उपलब्ध कराना।
  • आरोप संख्या 10- शिकायतों का निस्तारण न करना।
  • आरोप संख्या 11- कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहते हुये भी मु0 3263519.00 की धनराशि का आहरण करना।
  • आरोप संख्या 12- शासन की महत्पूर्ण योजनाओं में रूचि न लेना।
  • आरोप संख्या 13- उच्चाधिकारियों के आदेशों की लगातार अवहेलना करना।
  • आरोप संख्या 14- उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम सं03 (2) का उल्लघन करना, जिसमें प्राविधानित है कि "प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयो पर व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत्त विशिष्ट या ध्वनित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण न करते हुए अनुशासनहीनता करना।

पत्र में आगे कहा गया है कि निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है। प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब मीना सिंह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगी है। मीना सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को निलम्बन अवधि में विकास खण्ड बेहदर से सम्बद्ध करते हुये खण्ड विकास अधिकारी, बेहदर को जाँच अधिकारी नामित किया जाता है।

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