निजी औद्योगिक पार्क बनाने हेतु इच्छुक कास्तकार/उद्यमी करे सम्पर्क - उपायुक्त

Hardoi News: उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह ने बताया है कि उ०प्र० सरकार द्वारा निजी औद्योगिक पार्काे के विकास हेतु PLEDGE Promoting leadership and Enterprise....

Aug 1, 2025 - 16:27
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निजी औद्योगिक पार्क बनाने हेतु इच्छुक कास्तकार/उद्यमी करे सम्पर्क - उपायुक्त
निजी औद्योगिक पार्क बनाने हेतु इच्छुक कास्तकार/उद्यमी करे सम्पर्क - उपायुक्त

Hardoi News: उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह ने बताया है कि उ०प्र० सरकार द्वारा निजी औद्योगिक पार्काे के विकास हेतु PLEDGE Promoting leadership and Enterprise for development of Growth Engines योजना लागू की गई है, जिसे निजी प्रवर्तक के द्वारा Build] Own Operate BOO  के आधार पर संचालित किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत इच्छुक निजी प्रवर्तकों द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्राविधान है तथा प्रवर्तकों को लाभ दिलाये जाने का प्राविधान है। निजी औद्योगिक पार्काे के विकास हेतु कुछ पात्रतायें आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि 01 प्रतिशत ब्याज दर पर पार्क के विकास हेतु आवश्यक धनराशि ऋण के रूप में प्रवर्तक को उपलब्ध करायी जायेगी। अकृषक/औद्योगिक भूमि की डीएम सर्किल रेट के अनुसार दर का 90 प्रतिशत अथवा रू0 50 लाख प्रति एकड़ अथवा परियोजना लागत में से न्यूनतम धनराशि के ऋण के आधार पर दी जायेगी। प्लेज पार्क में मानक के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण। भूखण्डों का विक्रय/आवंटन तथा संचालन प्रवर्तक का स्वयं का अधिकार/कर्तव्य। पार्क हेतु भूमि खरीदने/लीज पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट। पार्क के अन्दर भूखण्ड कय करने/लीज पर लेने पर 50 प्रतिशत से शत-प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क में छूट।

पार्क के अन्दर भूमि/भूखण्ड कय करने/लीज पर लेने वाले उद्यमियो को भी एमएसएमई नीति-2022 के अनुरूप रू0 4.00 करोड़ तक का अनुदान है। पार्क तक पहुँच मार्ग का सुदृढीकरण राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। प्रति एकड़ के अनुसार न्यूनतम एक इकाई होना अनिवार्य। 25 एकड़ के पार्क में न्यूनतम इकाईयों की संख्या-25 अतः सम्बन्धित क्षेत्र के ऐसे कास्तकार/उद्यमी जिनके पास 10 एकड़ या 10 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध है अथवा लीज पर लेकर निजी औद्योगिक पार्क बनाने हेतु इच्छुक है वह जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, कार्यालय से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें, जिससे कि शासन की मंशा के अनुरूप निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना तहसील एवं उसके बाद प्रति ब्लाक में तैयार कराया जा सकें।

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