शर्मिष्ठा पनौली मामले में नया मोड़: शिकायतकर्ता वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने हेट स्पीच के आरोप में किया गिरफ्तार।

कोलकाता में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत ...

Jun 11, 2025 - 12:22
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शर्मिष्ठा पनौली मामले में नया मोड़: शिकायतकर्ता वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने हेट स्पीच के आरोप में किया गिरफ्तार।

कोलकाता में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने सोमवार को भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। खान पर हिंदू देवी-देवताओं, धार्मिक परंपराओं और समुदाय के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। यह गिरफ्तारी कोलकाता के गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर हुई, जिसके बाद खान को एमहर्स्ट स्ट्रीट क्षेत्र में एक फ्लैट से पकड़ा गया। 

यह मामला तब शुरू हुआ जब वजाहत खान ने 15 मई को कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। खान ने आरोप लगाया था कि शर्मिष्ठा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड के कुछ मुस्लिम हस्तियों की चुप्पी की आलोचना करते हुए कथित तौर पर अपमानजनक और सांप्रदायिक टिप्पणियां कीं। इस वीडियो को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और सांप्रदायिक अशांति भड़काने वाला माना गया। शर्मिष्ठा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 299) सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

कोलकाता पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर 30 मई को शर्मिष्ठा पनौली को गुरुग्राम, हरियाणा में उनके आवास से गिरफ्तार किया। 22 वर्षीय शर्मिष्ठा, जो पुणे के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट हैं और सोशल मीडिया पर करीब 85,000 (X पर) और 90,000 (इंस्टाग्राम पर) फॉलोअर्स रखती हैं, को कोलकाता लाया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो को हटा लिया था और X पर एक बिना शर्त माफी मांगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, “मेरी भावनाएं व्यक्तिगत थीं, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी की भावनाएं आहत हुईं, तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूं।”

हालांकि, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद मामला तब और उलझ गया जब वजाहत खान के खिलाफ भी कई शिकायतें दर्ज की गईं। श्री राम स्वाभिमान परिषद सहित कई संगठनों और व्यक्तियों ने आरोप लगाया कि खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हिंदू देवी-देवताओं, विशेष रूप से मां कामाख्या और भगवान कृष्ण के खिलाफ अपमानजनक, भड़काऊ और यौन रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। इन शिकायतों में दावा किया गया कि खान ने हिंदू समुदाय को “बलात्कारी संस्कृति” और “मूत्र पीने वाले” जैसे शब्दों से अपमानित किया।

2 जून को श्री राम स्वाभिमान परिषद ने गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196(1)(ए), 299, 352, और 353(1)(सी) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66ए और 67 के तहत कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा, कोलकाता के गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में भी खान के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

वजाहत खान 1 जून से फरार चल रहे थे और पुलिस की कई समन को नजरअंदाज कर रहे थे। कोलकाता पुलिस ने उनके गार्डन रीच स्थित आवास पर तीन नोटिस भेजे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने शहर भर में कई छापेमारी की और अंततः सोमवार को खान को एमहर्स्ट स्ट्रीट के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। खान के पिता, सादत खान, ने मीडिया को बताया कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार को धमकी भरे कॉल आ रहे थे, जिसके कारण वजाहत डर के मारे घर छोड़कर चले गए थे।

कोलकाता पुलिस ने खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें धार्मिक आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, शांति भंग करने के लिए उकसाना और सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने जैसे आरोप शामिल हैं। खान को मंगलवार को कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

शर्मिष्ठा पनौली को 5 जून को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सशर्त अंतरिम जमानत दी थी, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध नहीं दिखता। उन्हें 6 जून को रिहा कर दिया गया था। हालांकि, अदालत ने पहले उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं है।

कोलकाता पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के सोशल मीडिया पोस्ट्स की जांच शुरू की है। खान के X अकाउंट को लॉक कर दिया गया है, और पुलिस उनके पोस्ट्स की फोरेंसिक जांच कर रही है। इसके अलावा, असम पुलिस और दिल्ली पुलिस भी खान के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच कर रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि खान के खिलाफ मां कामाख्या के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एक मामला दर्ज किया गया है, और असम पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए पश्चिम बंगाल जाएगी।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी उनके राष्ट्रीय भावनाओं के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक अशांति भड़काने के लिए की गई थी। कोलकाता पुलिस ने X पर एक बयान में कहा, “कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताने वाली खबरें गलत और भ्रामक हैं। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।”

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यह मामला ऑपरेशन सिंदूर, एक सैन्य और आतंकवाद विरोधी अभियान, से शुरू हुआ, जिसने देश भर में प्रशंसा और आलोचना दोनों को जन्म दिया। शर्मिष्ठा के वीडियो में कथित तौर पर इस ऑपरेशन पर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी की आलोचना की गई थी, जिसमें सांप्रदायिक टिप्पणियां शामिल थीं। इसने ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया, जिसके बाद खान ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। हालांकि, खान के अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भी सवाल उठे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई।

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