Crime News: अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस- चेन्नई कोर्ट ने ज्ञानसेकरन को 30 साल की उम्रकैद और 90,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के प्रतिष्ठित अन्ना यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2024 में हुई एक दर्दनाक यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे देश को...

Jun 3, 2025 - 13:36
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Crime News: अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस- चेन्नई कोर्ट ने ज्ञानसेकरन को 30 साल की उम्रकैद और 90,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के प्रतिष्ठित अन्ना यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2024 में हुई एक दर्दनाक यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस मामले में एकमात्र आरोपी, 37 वर्षीय बिरयानी विक्रेता ज्ञानसेकरन को चेन्नई की महिला अदालत ने 2 जून, 2025 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने ज्ञानसेकरन को न्यूनतम 30 साल तक बिना छूट के जेल में रहने और 90,000 रुपये के जुर्माने का आदेश दिया। यह फैसला 28 मई, 2025 को उसे 11 आरोपों में दोषी ठहराए जाने के चार दिन बाद आया, जिसमें बलात्कार, अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाना, और आपराधिक धमकी जैसे अपराध शामिल हैं।

इस मामले ने न केवल तमिलनाडु में महिला सुरक्षा और कैंपस सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए, बल्कि सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया। घटना 23 दिसंबर, 2024 की रात को अन्ना यूनिवर्सिटी के 180 एकड़ के कैंपस में हुई। 19 वर्षीय द्वितीय वर्ष की इंजीनियरिंग छात्रा अपने पुरुष मित्र के साथ कैंपस के एक सुनसान हिस्से में थी, जब ज्ञानसेकरन, जो कोट्टूरपुरम का निवासी और एक बिरयानी विक्रेता था, ने कैंपस में अनधिकृत प्रवेश किया। उसने खुद को यूनिवर्सिटी का कर्मचारी बताकर दोनों को धमकाया और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने की धमकी दी। इसके बाद, उसने पुरुष मित्र को वहां से जाने के लिए मजबूर किया और छात्रा को एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने इस कृत्य को अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया और पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए उसका फोन नंबर लिया।

पीड़िता ने तुरंत अपने प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के यौन उत्पीड़न निवारण (PoSH) समिति को इसकी सूचना दी। 24 दिसंबर, 2024 को कोट्टूरपुरम ऑल वुमन पुलिस स्टेशन (AWPS) में शिकायत दर्ज की गई, और पुलिस ने 25 दिसंबर को ज्ञानसेकरन को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान, पुलिस ने उसके पास से 100 से अधिक सोने के आभूषण और एक लग्जरी एसयूवी बरामद की, जो उसके आपराधिक इतिहास की ओर इशारा करती थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, मद्रास हाई कोर्ट ने जनवरी 2025 में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया, जिसमें केवल महिला IPS अधिकारियों को शामिल किया गया। SIT को न केवल इस यौन उत्पीड़न की जांच, बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के लीक होने की घटना की भी जांच करने का निर्देश दिया गया। FIR के सार्वजनिक होने से पीड़िता की पहचान उजागर हुई थी, जिसके लिए तमिलनाडु पुलिस की कड़ी आलोचना हुई। चेन्नई पुलिस आयुक्त ए. अरुण ने इसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) में तकनीकी खराबी का परिणाम बताया।

SIT ने 24 फरवरी, 2025 को 100 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें ज्ञानसेकरन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 329 (आपराधिक अतिक्रमण), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 87 (महिला का अपहरण), 64(1) (बलात्कार), और अन्य धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप तय किए गए। 7 मार्च को मामला महिला अदालत में स्थानांतरित किया गया, और केवल 31 सुनवाइयों में, 28 मई को ज्ञानसेकरन को सभी 11 आरोपों में दोषी ठहराया गया। 2 जून को, न्यायाधीश एम. राजलक्ष्मी ने उसे 30 साल की उम्रकैद और 90,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, और जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

  • राजनीतिक विवाद

इस मामले ने तमिलनाडु में तीखा राजनीतिक विवाद पैदा किया। विपक्षी दल, विशेष रूप से अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) और भारतीय जनता पार्टी (BJP), ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर हमला बोला। AIADMK नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने दावा किया कि डीएमके ने ज्ञानसेकरन को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से प्रयास किए, और FIR में उल्लिखित ‘सर’ की पहचान छिपाई गई। BJP नेता के. अन्नामलाई ने ज्ञानसेकरन की डीएमके नेताओं, विशेष रूप से उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के साथ तस्वीरें साझा कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कोयंबटूर में अपने घर के बाहर आत्म-प्रदर्शन के रूप में चाबुक मारकर विरोध भी किया।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ज्ञानसेकरन डीएमके का सदस्य नहीं, बल्कि केवल एक समर्थक था। उन्होंने पुलिस और कानूनी टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप पांच महीने में फैसला आया। स्टालिन ने एक्स पर लिखा, “हमारी पुलिस ने इस मामले को तेजी से निपटाया और पांच महीने में न्याय दिलाया। यह विपक्षी दलों की सस्ती राजनीति को करारा जवाब है।”

इस मामले ने तमिलनाडु में कैंपस सुरक्षा और महिला सुरक्षा के मुद्दों को फिर से उजागर किया। अन्ना यूनिवर्सिटी में 70 सीसीटीवी कैमरों में से केवल 56 कार्यरत थे, और 11 प्रवेश द्वारों पर 140 सुरक्षा गार्ड तैनात थे। इस घटना के बाद, उच्च शिक्षा मंत्री गोवी चेज़ियान ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया और तमिलनाडु के DGP को पीड़िता को मुफ्त चिकित्सा और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिवार को हुए मानसिक आघात के लिए तमिलनाडु सरकार को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया, और कहा कि पीड़िता भविष्य में और मुआवजे की मांग कर सकती है।

सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कई यूजर्स ने त्वरित न्याय की सराहना की, जैसा कि @moliticsindia ने एक्स पर लिखा, “न्याय की यह गति हर महिला को संतुष्ट करती है।” हालांकि, कुछ यूजर्स ने सरकार पर सवाल उठाए, विशेष रूप से ‘सर’ की पहचान को लेकर।

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  • ज्ञानसेकरन का आपराधिक इतिहास

ज्ञानसेकरन एक कुख्यात अपराधी था, जिसके खिलाफ 2013 से 20 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें चोरी, घर में सेंधमारी, और 2018 में एक अपहरण-फिरौती का मामला शामिल था, जिसमें उसने 12 लाख रुपये की उगाही की थी। उसे सात मामलों में पहले दोषी ठहराया जा चुका था, और तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में कठोर गोंडा अधिनियम लागू किया, जिसके तहत उसे एक साल तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता था।

अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में ज्ञानसेकरन को 30 साल की उम्रकैद और 90,000 रुपये के जुर्माने की सजा एक मजबूत संदेश देती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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