Sambhal: सम्भल में अवैध मकान प्रकरण पर हाईकोर्ट से राहत, फिलहाल रुकी बुलडोजर कार्रवाई, लोगो में खुशी।

सम्भल जनपद में हातिमसराय क्षेत्र के 80 मकानों और एक मस्जिद पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे ऑर्डर मिल

Oct 15, 2025 - 17:26
 0  245
Sambhal: सम्भल में अवैध मकान प्रकरण पर हाईकोर्ट से राहत, फिलहाल रुकी बुलडोजर कार्रवाई, लोगो में खुशी।
मुमताज आलम, मकान मालिक एवं मकान के कब्जेदारो के वकील

उवैस दानिश, सम्भल

सम्भल जनपद में हातिमसराय क्षेत्र के 80 मकानों और एक मस्जिद पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे ऑर्डर मिल गया है, जिससे मकान मालिकों और वहां रहने वाले परिवारों ने राहत की सांस ली है।

दरअसल, हातिमसराय इलाके में राजस्व विभाग की टीम ने हाल ही में 80 मकानों और एक मस्जिद को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किए थे। तहसीलदार की ओर से जारी इस नोटिस में संबंधित कब्जेदारों से यह जानकारी मांगी गई थी कि उन्हें यह जमीन किसने बेची या हस्तांतरित की थी। इसके बाद प्रशासन ने मकानों पर लाल निशान भी लगवा दिए थे, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया था। लोगों को आशंका थी कि जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा और उनके आशियाने उजाड़ दिए जाएंगे। स्थिति बिगड़ती देख कई मकान मालिकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई पर स्टे दे दिया है।

कोर्ट के आदेश से प्रभावित परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई और कहा कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। मकान मालिकों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुमताज आलम ने बताया कि प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस प्रक्रिया और कब्जाधारकों की सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किलों के पास वैध दस्तावेज हैं और जमीन का लेनदेन नियमानुसार हुआ था। अदालत ने यह मानते हुए राहत दी है कि जब तक सभी पक्षों की बात नहीं सुनी जाती, तब तक कोई तोड़फोड़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिलहाल, हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद हातिमसराय में शांति का माहौल है। लोग अब उम्मीद जता रहे हैं कि अदालत में उन्हें स्थायी न्याय मिलेगा और उनके घर सुरक्षित रहेंगे।

Also Read- Lucknow: अर्कवंशी समाज का प्रतिनिधिमंडल पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से मिला, संडीला के इतिहास और फर्जी इतिहास के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

INA News_Admin आई.एन. ए. न्यूज़ (INA NEWS) initiate news agency भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई हिंदी समाचार एजेंसी है, 2017 से एक बड़ा सफर तय करके आज आप सभी के बीच एक पहचान बना सकी है| हमारा प्रयास यही है कि अपने पाठक तक सच और सही जानकारी पहुंचाएं जिसमें सही और समय का ख़ास महत्व है।