हत्या अभियुक्त को तमंचा उपलब्ध कराने वाला पुलिस मुठभेड़ में घायल।

Jun 1, 2024 - 22:13
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हत्या अभियुक्त को तमंचा उपलब्ध कराने वाला पुलिस मुठभेड़ में घायल।

शाहाबाद\हरदोई। पाली कस्बे में बहुचर्चित युवराज सिंह चौहान हत्याकांड में हत्यारोपी अभियुक्त को तमंचा उपलब्ध कराने वाला एक युवक पुलिस मुठभेड़ में लगने से घायल हो गया । पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सवायजपुर भेजा जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

उल्लेखनीय है की पाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बिरहाना में युवराज सिंह चौहान (18) उर्फ यूवी पुत्र संजय सिंह चौहान निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना पाली जिला हरदोई का अदनान जुबेर तथा जुनैद के साथ कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था । गत 30 मई 2024 को सायं छः बजकर 10 मिनट के लगभग युवराज अपने साथी ओमवीर सिंह तथा प्रांजले दीक्षित के साथ कस्बा पाली स्थित निर्माणाधीन पुलिस चौकी की तरफ जाते समय रास्ते में जुनैद, अदनान तथा जुबेर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। 

जिसमें जुबेर ने युवराज को गोली मारकर घायल कर दिया । घायल युवराज सिंह की जिला चिकित्सालय हरदोई में उपचार के दौरान मौत हो गई । इस संबंध में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 238 /2024 पर भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 323/ 504 /506 के तहत अदनान, जुबेर तथा जुनैद के विरुद्ध पंजीकृत किया था । इस मामले को लेकर पाली कस्बे में व्यापक तनाव उत्पन्न हो गया। 

घटना के अनावरण के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी । गत 31 मई 2024 को पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में भरखनी रोड पर सांडी खेड़ा गांव के पहले एक बंद पड़े ईंट-भट्ठे मे छिपे बैठे हैं । इस सूचना पर पुलिस ने भट्ठे को चारों तरफ से घेर लिया। 

बताया जाता है कि पुलिस को देखते ही अभियुक्तो ने गोली चलाना प्रारंभ कर दिया जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर करना शुरू किया, इस घटना में कामरान (35) पुत्र शब्बुल हसन निवासी मोहल्ला मलिकाना कस्बा व थाना पाली जिला हरदोई घायल हुआ । 

आरोप है कि कामरान ने घटना में सन्नलिप्त एक बाल अपचारी के माध्यम से हत्या अभियुक्त बाल अपचारी जुबैर को तमंचा उपलब्ध कराया था ।पुलिस ने चार अन्य बाल अपचारियो को भी अपने संरक्षण में लिया है जिनके कब्जे से पुलिस को तीन तमंचे 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर एवं एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई । 

इस मुठभेड में आरक्षी जयपाल तथा विनय कुमार भी घायल हो गए। गिरफ्तार कामरान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147 /148 /149/ तथा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा युवराज सिंह की हत्या के मामले में धारा 34 /109/ 120 बी की बढ़ोतरी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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