Ballia: ओ०टी०एस० के तहत बकायेदार 03 वर्ष, 05 वर्ष का साधारण ब्याज लेकर बकाये खाते को बन्द करा सकते हैं
"एकमुश्त समाधान योजना" (ओ०टी०एस०) के तहत शासन द्वारा विशेष सुविधा देकर मात्र 03 साल, 05 साल अथवा 10 साल के ऋण अदायगी पर मात्र 03 वर्ष, 05 वर्ष का साधारण ब्याज लेकर बकाये खाते को बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं.
Ballia News INA.
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक,उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम दीपक श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान के लिए उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति, जो इस विभाग के बकायेदार हैं ,उनको नई "एकमुश्त समाधान योजना" (ओ०टी०एस०) के तहत शासन द्वारा विशेष सुविधा देकर मात्र 03 साल, 05 साल अथवा 10 साल के ऋण अदायगी पर मात्र 03 वर्ष, 05 वर्ष का साधारण ब्याज लेकर बकाये खाते को बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं.
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यथा-यदि विभाग से 10 हजार रूपये का ऋण लिया गया है तो 03 वर्ष का साधारण ब्याज रूपये-1200 लगाकर मात्र 11200 रूपये में अपने ऋण की अदायगी की जा सकती है। शासन द्वारा यह योजना दिनांक 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक मान्य है। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर समयावधि में अपना ऋण जमा कर शासन की योजना से लभान्वित हो सकते है।
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