Hardoi News: त्यौहारों के दृष्टिगत 08 नवम्बर तक लागू रहेगी के निषेधाज्ञा:- जिला मजिस्ट्रेट
निषेधाज्ञा का उल्लघंन करने वालों के विरूद्व कठोर कार्यवाही होगीः-एम0पी0 सिंह
हरदोई। जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने अवगत कराया है कि इस माह 03 अक्टूबर 2024 से दुर्गा पूजा का पर्व प्रारम्भ हो गया है और 11 अक्टूबर को महा अष्टमी, 12 को विजय दशमी, 31 अक्टूबर को दीपावली, 02 नवम्बर को गोवर्धन पूजा तथा 03 नवम्बर 2024 को भैयादूज को त्यौहार मनाये जायेगें, इसके साथ ही 27 अक्टूबर 2024 को सम्मिलि राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा की परीक्षा दो पालियों में कराई जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उक्त त्यौहारों एवं परीक्षा को शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराने हेतु जनपद में 03 अक्टूबर से 08 नवम्बर 2024 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा -163 के अन्तर्गत तत्काल निषेधाज्ञा लागू की जाती है। उन्होने कहा है कि निषेधाज्ञा के दौरान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होगे और बिना अनुमति जनसभा, प्रचार एवं जुलूस आदि नहीं निकाले जायेगे, कोई अपने मकान आदि पर ईंट, पत्थर नही जमा करेगें, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुचायेगें व पोस्टर बैनर नहीं लगायेगें, कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, भाला एवं अन्य अग्नेय शस्त्र लेकर नहीं चलेगें और किसी के द्वारा किसी भी धर्म, सम्प्रदाय के प्रति अमर्यादित तथा भवनाओं को भड़काने वाले भाषण नही दिया जायेगा।
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उन्होने कहा है कि त्यौहारों पर अवैध रूप से आतिशबाजी का न तो निर्माण किया जायेगा और नही परिवहन व बिक्रय किया जायेगा तथा त्यौहारों के अवसर पर किसी भी व्यक्ति, दुकानदार व कंपनी आदि द्वारा आतिशबाजी-पटाखा आदि का क्रय विक्रय निर्धारित स्थान के अलावा अन्य किसी जगह नहीं किया जायेगा और परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र की परिधि के अन्दर आने वाली सभी फोटो स्टेट आदि दुकान बन्द रहेगी तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस व अन्य संचार सामग्री ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि त्यौहारों एवं परीक्षा के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लघंन करने वालों के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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