हरदोई: महिला की मौत के आरोप में आजीवन कारावास

Jul 23, 2024 - 00:46
 0  52
हरदोई: महिला की मौत के आरोप में आजीवन कारावास

कछौना-हरदोई।
जिला कोर्ट ने एक महिला की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। कछौना इलाके के गांव तेरवा पतसेनी निवासी अभियुक्त नरेश पुत्र स्व. दिल्ला ने एक महिला पर डंडे से वार कर उसे घायल कर दिया था। उसी मामले को लेकर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास व 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow