स्वरोजगार हेतु 10.00 लाख तक मिलेगा ऋण, इच्छुक व्यक्ति 30 जून तक करें आवेदन।
मऊ। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु शिक्षित उद्यमियों / बेरोजगारों/आई० टी० आई० प्रक्षिशण प्राप्त उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों को अपने गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्राविधान है।
जिसकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष तक है, वे आपना आवेदन पत्र ऑनलाईन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत समान्य पुरुष को पूँजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग (महिलायें, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, विकलॉग एवं भूतपूर्व सैनिकों) को पूँजीगत ऋण पर बिना ब्याज के ऋण दिये जाने का प्राविधान है जिनके अर्न्तगत रु0 10 लाख तक ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोजक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत स्वंय का अंशदान लगाना होगा । एक जनपद एक उत्पाद वस्त्रो उद्योग जैसे साडी लुन्गी गमच्छा आदि उद्योग लगाने वाले को उद्यमियों को विशेष वरीयता दी जायेगी ।
इच्छुक व्यक्ति दिनांक 30 जून 2024 तक अपना आवेदन पत्र cmegp.data- center.com.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र आनलाईन ही स्वीकार किया जायेगा । अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अन्धा मोड भीटी मऊ तथा दुरभाष संख्या 7408410764, 9140477583 पर सम्पर्क कर सकते है।
What's Your Reaction?