Ballia News: नजायज हथियार व नशीला पदार्थ रखने के अभियुक्त को पांच साल के सश्रम कारावास की सुनाई सजा।
पांच साल पूर्व जब क्षेत्र में देखभाल व गश्त के दौरान जा रहे थे तो संदिग्ध व्यक्ति देखकर भागना शुरू कर दिया...
Report-S.Asif Hussain zaidi
बलिया। नाजायज नशीला पदार्थ व हथियार रखने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एन डी पी एस एक्ट) रविकरन सिंह की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त खुर्शीद (बहेरी) को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित की है साथ ही एक एक हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त 15दिन का कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन थानाध्यक्ष कोतवाली ने पांच साल पूर्व जब क्षेत्र में देखभाल व गश्त के दौरान जा रहे थे तो संदिग्ध व्यक्ति देखकर भागना शुरू कर दिया जिसपर पुलिस ने उसे पकड़ कर चेक करने लगी तो नशीला पदार्थ व नजायज हथियार उसके कब्जे से पाया गया। जब उससे नाम पूछा गया तो अपना नाम खुर्शीद बहेरी थाना कोतवाली बताया। उसी मामले में न्यायालय ने पांच पांच वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई है।
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