Ballia News: धोखेबाज पत्नी और भतीजे को आजीवन कारावास की सजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमितपाल सिंह ने 4 साल 1 माह 13 दिन में सुनाया फैसला। 

लगभग चार साल पूर्व उभांव थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलमा जलालुद्दीनपुर एकसार राइस मिल के मालिक को उसकी पत्नी एवं भतीजा द्वारा....

Jun 4, 2025 - 16:32
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Ballia News: धोखेबाज पत्नी और भतीजे को आजीवन कारावास की सजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमितपाल सिंह ने 4 साल 1 माह 13 दिन में सुनाया फैसला। 

BALLIA COURT NEWS: लगभग चार साल पूर्व उभांव थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलमा जलालुद्दीनपुर एकसार राइस मिल के मालिक को उसकी पत्नी एवं भतीजा द्वारा मिलकर मौत के घाट उतराने तथा फांसी का फंदा लटकाकर कथित आत्महत्या का भ्रामक रूप देने के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने पति हंता अभियुक्ता निर्मला वर्मा एवं भतीजा वेद व्यास उर्फ बड़े पुत्र रामेश्वर वर्मा के विरुद्ध दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा सात-सात हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन के अनुसार संक्षेप में यह घटना उभांव थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलमा जलालुद्दीनपुर( एकसार राइस मिल) के अंदर 21/22 अप्रैल 2021 को साढ़े तीन बजे भोर घटित हुआ था एकसार राइस मिल के मालिक मानसिंह वर्मा को उसी की पत्नी निर्मला एवं भतीजा वेदव्यास द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी थी और हत्या का रहस्य छिपाने के लिए फांसी पर लटका कर आत्महत्या का कथित रूप दिया गया था।

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इस मामले में मृतक के बड़े भाई रामेश्वर वर्मा के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचक ने घटना का पर्दाफाश किया। अभियोजन पक्ष से संजीव सिंह ने वादी मुकदमा समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराया और बचाव पक्ष ने भी न्यायालय के समक्ष अपना तर्क प्रस्तुत किया लेकिन साबित नहीं हो पाया l अंत में न्यायालय समस्त सबूतों एवं अभिलेखों को परिशीलन करने के उपरांत फैसला सुनाई है।

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