देवबंद: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

जानकारी होने पर परिजनों ने उसे चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतका के पिता जनपद हरिद्वार थाना मंगलौर के हरजौली जट्ट गांव निवासी सुरेंद्र ने संजय कुमार विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

By INA News Desk
Nov 23, 2024 - 23:45
67 Views
देवबंद: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

By INA News Deoband.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनित कुमार वासवानी की अदालत ने सात साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी को जलाकर मारने के आरोपी पति संजय को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 16 दिसंबर 2017 की है। रात के समय तल्हेड़ी खुर्द गांव निवासी संजय ने पत्नी अंजली के साथ मारपीट की ओर बाद में जान से मारने की नीयत से मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। जिसमें अंजली बुरी तरह झुलस गई थी।

यह भी पढ़ें: मसूरी: चुनावों में भाजपा की जीत पर मनाया जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ नाचे भाजपाई

जानकारी होने पर परिजनों ने उसे चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतका के पिता जनपद हरिद्वार थाना मंगलौर के हरजौली जट्ट गांव निवासी सुरेंद्र ने संजय कुमार विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनित कुमार वासवानी ने सुनवाई करते हुए संजय को दोषी ठहराते हुए आजावीन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow