Hardoi News: 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषक तालाब खुदवायें एंव सरकार की योजना का लाभ उठायें। 

भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय ने बताया है कि कृषि विभाग के अर्न्तगत भूमि संरक्षण अनुभाग द्वारा संचालित आर०के०वी०वाई० योजनान्तर्गत...

Jun 2, 2025 - 18:02
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Hardoi News: 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषक तालाब खुदवायें एंव सरकार की योजना का लाभ उठायें। 

Hardoi News: भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय ने बताया है कि कृषि विभाग के अर्न्तगत भूमि संरक्षण अनुभाग द्वारा संचालित आर०के०वी०वाई० योजनान्तर्गत खेत-तालाब योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आनलाइन आवेदन की प्रकिया प्रारम्भ हो चुकी है। योजना हेतु लाभार्थी का चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (स्प्रिंकलर सेट) स्थापित हों ऐसे कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर लघु तालाब का निर्माण कराया जायेगा। खेत-तालाब से कृषक तालाब का निर्माण कर मछली पालन एवं जलीय खेती व आस-पास के खेतों की सिंचाई कर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर अपनी आय को बढ़ा सकता है।

योजना का लाभ पाने के लिये सर्वप्रथम कृषि विभाग की वेवसाइट पर जाकर दर्शन पोर्टल पर (अनुदान पर खेत-तालाब हेतु बुकिंग करें) लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। कृषकों द्वारा लघु तालाब का निर्माण कराया जायेगा, जिसका आकार 22×20×3 मी० का होगा। यदि कोई लाभार्थी कृषक मनरेगा गाइडलाइन में दिये गये व्यक्तिगत लाभार्थी चयन संबंधी निर्देश में दी गयी 08 श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जनजातियाँ, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, शारीरिक रूप से दिव्यांग मुखिया वाले परिवार, भूमि सुधारों के लाभार्थी) के अन्तर्गत चयनित कृषक यदि निर्धारित आकार 22×20×3 से बड़े तालाब का निर्माण कराना चाहते है, तो अतिरिक्त मृदा का का भुगतान मनरेगा की दरों पर मनरेगा की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।

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व्यक्तिगत लाभार्थी को मनरेगा अन्तर्गत भुगतान हेतु अधिकतम धनराशि रु.200000.00 (रू. दो लाख मात्र) ही अनुमन्य होगा। कृषकों के पंजीकरण के उपरान्त लघु तालाब हेतु रू0 1000.00 का टोकन मनी खेत-तालाब बुकिंग हेतु दिये गये आन लाइन पेंमेन्ट लिंक के माध्यम से जमा कराना होगा। उसके पश्चात आवश्यक प्रपत्र वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद कृषक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत का अनुदान डी०बी०टी० के माध्यम से दो किस्तों में दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये कृषक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय बिलग्राम चुंगी हरदोई स्थित कार्यालय या अवर अभियन्ता जिनका मोबाइल नं0-6394181731,8840584974 है से सम्पर्क कर सकते है।

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